सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: योजनाओं के लाभ के लिए आधार को आवश्यक नहीं बना सकती सरकार

नयी दिल्ली : केंद्र सरकार की ओर से ज्यादातर कल्याणकारी स्कीमों के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य किये जाने के फैसलों को सुप्रीम कोर्ट ने गलत ठहराया है. कोर्ट ने आधार अनिवार्य करने के फैसलों के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि सरकार अपनी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए आधार […]
नयी दिल्ली : केंद्र सरकार की ओर से ज्यादातर कल्याणकारी स्कीमों के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य किये जाने के फैसलों को सुप्रीम कोर्ट ने गलत ठहराया है. कोर्ट ने आधार अनिवार्य करने के फैसलों के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि सरकार अपनी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य नहीं बना सकती है.
Government cannot make #Aadhaar mandatory for extending benefits of its welfare schemes: #SC.
— Press Trust of India (@PTI_News) March 27, 2017
हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा कि सरकार को बैंक खाते खोलने जैसी अन्य योजनाओं में आधार का इस्तेमाल करने से रोका नहीं जा सकता है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आधार को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई के लिए सात न्यायाधीशों की एक पीठ गठित की जानी है जोकि फिलहाल संभव नहीं है.
Govt, however, cannot be stopped from using #Aadhaar in other schemes like opening of bank accounts, says #SC.
— Press Trust of India (@PTI_News) March 27, 2017
आपको बता दें कि इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट की ओर से यह आदेश दिया जा चुका है कि आधार कार्ड किसी के लिए अनिवार्य नहीं किया जा सकता है. आधार कार्ड न होने पर किसी लाभार्थी को योजना के लाभों से वंचित रखना गलत है.
A 7-judge bench has to be set up to hear the pleas challenging #Aadhaar but right now it is not possible: #SC.
— Press Trust of India (@PTI_News) March 27, 2017
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By Prabhat Khabar Digital Desk
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