इशरत जहां केस : DGP पीपी पांडे के सेवा विस्तार पर SC ने गुजरात सरकार से मांगा जवाब

नयी दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने इशरत जहां कथित फर्जी मुठभेड मामले में जमानत पर चल रहे गुजरात के पुलिस महानिदेशक पी पी पांडे को मिली पदोन्नति और तीन माह के सेवा विस्तार के खिलाफ दायर याचिका पर आज राज्य सरकार से जवाब तलब किया. प्रधान न्यायाधीश जगदीश सिंह खेहर, न्यायमूर्ति एन वी रमण और न्यायमूर्ति […]
नयी दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने इशरत जहां कथित फर्जी मुठभेड मामले में जमानत पर चल रहे गुजरात के पुलिस महानिदेशक पी पी पांडे को मिली पदोन्नति और तीन माह के सेवा विस्तार के खिलाफ दायर याचिका पर आज राज्य सरकार से जवाब तलब किया. प्रधान न्यायाधीश जगदीश सिंह खेहर, न्यायमूर्ति एन वी रमण और न्यायमूर्ति धनंजय वाई चंद्रचूड की पीठ ने राज्य सरकार को नोटिस जारी किया. याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि हत्या मामले में आरोपी होने के बावजूद इस अधिकारी को जमानत दी गई, बहाली की गई, पदोन्नति दी गई और उसे पुरस्कृत किया गया है. उन्होंने कहा कि और अब कुछ दिन पहले पांडे को तीन माह का सेवा विस्तार दे दिया गया.
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