ePaper

डीएनडी टोल फ्री ही रहेगा, सुप्रीम कोर्ट ने सीएजी को दिया ऑडिट का आदेश

Updated at : 11 Nov 2016 11:36 AM (IST)
विज्ञापन
डीएनडी टोल फ्री ही रहेगा, सुप्रीम कोर्ट ने सीएजी को दिया ऑडिट का आदेश

नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने आज दिल्ली-नोएडा फ्लाइवे डीएनडी को टोल फ्री करने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया. साथ ही अदालत ने अंतरिम आदेश पारित करते हुए सीएजी से इस प्रोजेक्ट के खर्च का ऑडिट करने को कहा. शीर्ष अदालत ने कहा कि डीएनडी फ्लाइवे परियोजना […]

विज्ञापन

नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने आज दिल्ली-नोएडा फ्लाइवे डीएनडी को टोल फ्री करने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया. साथ ही अदालत ने अंतरिम आदेश पारित करते हुए सीएजी से इस प्रोजेक्ट के खर्च का ऑडिट करने को कहा. शीर्ष अदालत ने कहा कि डीएनडी फ्लाइवे परियोजना की लागत की जांच कर इसकी रिपोर्ट अदालत के समक्ष सौंपे. मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश टीएस ठाकुर की खंडपीठ ने की और उन्होंनेसंबंधित कंपनी के रुख पर नाराजगी जताते हुए कहा कि 10 किमी की सड़क को ऐसा बता रहे हैं, जैसे चांद तक की सड़क बनायी है.

अदालत ने नोएडा ऑथिरिटी को भी फटकार लगायी और पूछा कि आप लाेगों के साथ हैं या टोल कंपनी के साथ?

गौरतलब है कि पिछले महीने इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस फ्लाइवे को टोल फ्री करते हुए इस आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू करने की बात भी कही थी. हाईकोर्ट ने कहा था कि जब फ्लाइवे की लागत से ज्यादा की वसूली हो गयी है, तो फिर क्यों आम जनता पर टैक्स का बोझ दिया जाये. कोर्ट के फैसले के बाद टोल ब्रिज कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगायी थी.

जिस पर 28 अक्तूबर को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था, जिसमें कोर्ट ने दिल्ली-नोएडा फ्लाइवे को टोल टैक्स फ्री करने की घोषणा की थी. उस समय शीर्ष अदालत ने कहा था कि इस फैसले पर रोक लगाने का कोई उचित कारण नजर नहीं आ रहा है.

नोएडा और दिल्ली को जोड़ने वाली इस फ्लाइवे का निर्माण 1997 में शुरू हुआ था. वर्ष 2001 से यह चालू हुआ. इसकी कुल लागत 407 करोड़ थी जबकि वसूली दो हजार करोड़ से ज्यादा की हो चुकी है.

विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola