ePaper

सरकारी प्रतिबंध के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा एनडीटीवी

Updated at : 07 Nov 2016 1:01 PM (IST)
विज्ञापन
सरकारी प्रतिबंध के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा एनडीटीवी

नयी दिल्ली : पठानकोट आतंकी हमले के कवरेज को लेकर सरकार की ओर से एनडीटीवी इंडिया के प्रसारण पर नौ नवंबर को एक दिन के लिए लगाए गए प्रतिबंध के खिलाफ चैनल ने उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है.शेयर बाजारों को भेजी सूचना में चैनल ने कहा है कि याचिका में सरकारी आदेश की संवैधानिक […]

विज्ञापन

नयी दिल्ली : पठानकोट आतंकी हमले के कवरेज को लेकर सरकार की ओर से एनडीटीवी इंडिया के प्रसारण पर नौ नवंबर को एक दिन के लिए लगाए गए प्रतिबंध के खिलाफ चैनल ने उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है.शेयर बाजारों को भेजी सूचना में चैनल ने कहा है कि याचिका में सरकारी आदेश की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है

शेयर बाजारों को भेजी सूचना में एनडीटीवी ने कहा है कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने उसके हिंदी चैनल एनडीटीवी इंडिया पर नौ नवंबर, 2016 की रात बारह बजकर एक मिनट से लेकर 10 नवंबर, 2016 की रात बारह बजकर एक मिनट तक, एक दिन के प्रसारण या पुन: प्रसारण पर रोक लगाने का निर्देश दिया है. कंपनी की ओर से कहा गया है, ‘‘एनडीटीवी लिमिटेड और अन्य ने इस आदेश के खिलाफ माननीय उच्चतम न्यायालय में रिट याचिका दायर की है, इसके साथ ही आदेश की संवैधानिक वैधता तथा उस कानून के प्रावधानों को चुनौती दी है जिसके तहत इस आशय का आदेश जारी किया गया है.’

सूत्रों ने बताया कि प्रसारण पर निर्धारित पाबंदी से एक दिन पहले, कल एक वरिष्ठ वकील द्वारा इस मामले का उल्लेख करने की संभावना है.एनडीटीवी ने अपनी वेबसाइट पर एक दिन के सरकारी प्रतिबंध को चुनौती देने की जानकारी दी है.एनडीटीवी ने आरोपों का खंडन करते हुए कहा था कि अन्य चैनलों और अखबारों ने भी इसी तरह की जानकारी दी थी.चैनल ने अपनी वेबसाइट पर कहा है कि प्रतिबंध की पत्रकारों और संपादकों ने व्यापक निंदा की और सभी प्रेस परिषदों ने इसकी तुलना 1970 के आपातकाल से की जब प्रेस की स्वतंत्रता समेत मूलभूत संवैधानिक अधिकारों का खुलेआम उल्लंघन किया गया था

विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola