घूस मामला: कोर्ट से ''क्लीन चिट'' मिलने के बाद बोले येदियुरप्पा- सत्यमेव जयते

बेंगलुरु : कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्य इकाई के भाजपा अध्यक्ष बीएस येदियुरप्पा को सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने राहत देते हुए आज बेल्लारी खान भ्रष्टाचार मामले में बरी कर दिया है. घूस कांड के दूसरे मामलों में भी वो बरी कर दिए गए हैं. सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने आज यह फैसला सुनाया […]
Justice is done, I stand vindicated… Thanks to all well wishers,friends & supporters who stood with me in my tough times…
— B.S.Yediyurappa (@BSYBJP) October 26, 2016
Satyameva Jayate..
— B.S.Yediyurappa (@BSYBJP) October 26, 2016
खचाखच भरे अदालत कक्ष में फैसला सुनाते हुए न्यायाधीश आर बी धरमागौदेर ने दलाली के मामले में नौ अन्य आरोपियों को भी बरी कर दिया. इस मामले के कारण ही वर्ष 2011 में तत्कालीन लोकायुक्त न्यायमूर्ति संतोष हेगडे ने येदियुरप्पा पर अभियोग लगाया था और उन्हें मुख्यमंत्री पद छोडना पडा था. सीबीआई ने अक्तूबर 2015 में येदियुरप्पा, उनके पुत्रों बी वाई राघवेन्द्र, बी वाई विजयेन्द्र और दामाद सोहन कुमार, बेल्लारी की एक निजी स्टील कंपनी तथा शिमोगा में पूर्व मुख्यमंत्री के परिवार द्वारा संचालित एक ट्रस्ट के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था.
आरोप पत्र में आधिकारिक पद का दुरुपयोग करने और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए थे. इस मामले में येदियुरप्पा को अक्तूबर 2011 में तीन सप्ताह तक जेल में भी रहना पडा था. बाद में उन्हें जमानत मिल गयी थी. सीबीआई के आरोपपत्र में आरोपियों पर आपराधिक षड्यंत्र, धोखाधडी, जालसाजी और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए थे. इसके अलावा आरोपियों पर 40 करोड रुपये की दलाली में संलिप्तता का आरोप भी था. इस 40 करोड रुपये में से 20 करोड रुपये की राशि वह थी जिसका कथित तौर पर भुगतान येदियुरप्पा के परिवार द्वारा संचालित ट्रस्ट ने उनके बतौर मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान खनन लाइसेंसों सहित अन्य अनुकूलताएं अपने पक्ष में हासिल करने के लिए किया था.
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