महिलाओं को मिलेगी हाजी अली दरगाह में प्रवेश की मंजूरी

नयी दिल्ली : दरगाह ट्रस्ट ने आज उच्चतम न्यायालय को बताया है कि पुरुषों की ही तरह महिलाओं को भी मुंबई स्थित हाजी अली दरगाह के मुख्य स्थान पर प्रवेश दिया जाएगा. इसके साथ ही ट्रस्ट ने जरुरी अवसंरचनात्मक बदलाव करने के लिए चार सप्ताह का समय मांगा है. प्रधान न्यायाधीश टी एस ठाकुर, न्यायमूर्ति […]
नयी दिल्ली : दरगाह ट्रस्ट ने आज उच्चतम न्यायालय को बताया है कि पुरुषों की ही तरह महिलाओं को भी मुंबई स्थित हाजी अली दरगाह के मुख्य स्थान पर प्रवेश दिया जाएगा. इसके साथ ही ट्रस्ट ने जरुरी अवसंरचनात्मक बदलाव करने के लिए चार सप्ताह का समय मांगा है. प्रधान न्यायाधीश टी एस ठाकुर, न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड और न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव ने ट्रस्ट को समय दे दिया और बंबई उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ उनकी अपील का निपटान किया.
बंबई उच्च न्यायालय ने आदेश में महिलाओं को भी प्रवेश का समान अधिकार देने के लिए कहा था. ट्रस्ट का पक्ष रखने के लिए पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल सुब्रमण्यम ने कहा कि दरगाह ट्रस्ट की ओर से एक अतिरिक्त शपथपत्र दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि वह महिलाओं को दरगाह के मुख्य स्थान पर प्रवेश देने के लिए तैयार है.
शीर्ष अदालत ने बंबई उच्च न्यायालय द्वारा लगाये गये स्टे की अवधि को 17 अक्तूबर को विस्तार दे दिया था ताकि दरगाह के मुख्य स्थान के पास महिलाओं के प्रवेश पर लगे प्रतिबंध को हटाने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये आदेश के खिलाफ अपील पर सुनवाई की जा रही है. इससे पहले उच्चतम न्यायालय ने उम्मीद जताई थी कि उच्च न्यायालय के फैसले का विरोध करने वाला ट्रस्ट ‘प्रगतिवादी रुख अपनाएगा.’
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए




