अरविंद केजरीवाल को मानहानि के मामले में 17 सिंतबर को कोर्ट में पेश होने का आदेश
Edited by Prabhat Khabar Digital Desk
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नयी दिल्ली : दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज शहर की एक अदालत ने 17 सितंबर को उसके समक्ष पेश होने का निर्देश दिया जब अदालत भाजपा सांसद रमेश बिधूडी द्वारा दाखिल आपराधिक मानहानि की एक शिकायत पर केजरीवाल के खिलाफ नोटिस तैयार करने के मुद्दे पर विचार करेगी. मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट हरविंदर सिंह ने […]
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नयी दिल्ली : दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज शहर की एक अदालत ने 17 सितंबर को उसके समक्ष पेश होने का निर्देश दिया जब अदालत भाजपा सांसद रमेश बिधूडी द्वारा दाखिल आपराधिक मानहानि की एक शिकायत पर केजरीवाल के खिलाफ नोटिस तैयार करने के मुद्दे पर विचार करेगी.
मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट हरविंदर सिंह ने केजरीवाल को आज के लिए निजी रुप से पेश होने से छूट प्रदान करते हुए निर्देश जारी किया . मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट को बताया गया था कि मुख्यमंत्री सुनवाई में शामिल नहीं हो सकते क्योंकि वह भारत से बाहर हैं. अदालत मामले में निजी रुप से पेश होने से स्थाई छूट देने की केजरीवाल की याचिका पर भी फैसला अगली सुनवाई वाले दिन करेगी.
अदालत ने कहा, ‘‘चूंकि वह (केजरीवाल) भारत में नहीं हैं, इसलिए आज के लिए निजी तौर पर पेशी से छूट की अर्जी स्वीकार की जाती है.” अदालत के अनुसार, ‘‘नोटिस तैयार करने और आरोपी के आवेदन (मामले में पेशी से स्थाई तौर पर छूट के) पर विचार करने के लिए तारीख निर्धारित की जाती है.
केजरीवाल को अगली तारीख पर पेश होने का निर्देश दिया जाता है. मामला 17 सितंबर के लिए मुकर्रर किया जाता है.” आज कार्यवाही के दौरान निजी तौर पर पेशी से छूट की केजरीवाल की अर्जी का शिकायती बिधूडी के वकील ने विरोध किया. बिधूडी अदालत में मौजूद थे. बिधूडी द्वारा दाखिल शिकायत में आरोपी के तौर पर तलब किये गये केजरीवाल को अदालत ने आठ जुलाई को जमानत दी थी. केजरीवाल अदालत में पेश हुए थे और उन्होंने 10,000 रपये का निजी मुचलका जमा किया था.
दक्षिण दिल्ली से सांसद बिधूडी ने आईपीसी की धारा 500 के तहत केजरीवाल के खिलाफ आपराधिक मानहानि की शिकायत दर्ज कराई थी जिस पर अदालत ने इस साल फरवरी में केजरीवाल को आरोपी के रुप में पेश होने के लिए सम्मन भेजा था. बिधूडी का आरोप था कि केजरीवाल ने एक समाचार चैनल को दिये इंटरव्यू में उनका अपमान किया था.
भाजपा सांसद ने दावा किया कि साक्षात्कार के दौरान केजरीवाल ने यह झूठ बोला था कि बिधूडी और कांग्रेस के एक नेता के खिलाफ आपराधिक मामले लंबित हैं लेकिन दिल्ली पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही. बिधूडी ने दावा किया कि उनके खिलाफ कोई मामला लंबित नहीं है और ऐसा बयान देकर केजरीवाल ने उनकी मानहानि की है.
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