अदालत ने स्वामी के खिलाफ छह मानहानि मामलों पर रोक लगाई
Updated at : 27 Jul 2016 7:00 PM (IST)
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चेन्नई : मद्रास उच्च न्यायालय ने आज तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणियों के लिए तमिलनाडु सरकार द्वारा भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी के खिलाफ दर्ज कराए गए सभी छह मानहानि मामलों में कार्यवाही पर रोक लगा दी. न्यायमूर्ति पीएन प्रकाश ने अंतरिम आदेश तब पारित किया जब एक निचली अदालत में लंबित […]
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चेन्नई : मद्रास उच्च न्यायालय ने आज तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणियों के लिए तमिलनाडु सरकार द्वारा भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी के खिलाफ दर्ज कराए गए सभी छह मानहानि मामलों में कार्यवाही पर रोक लगा दी.
न्यायमूर्ति पीएन प्रकाश ने अंतरिम आदेश तब पारित किया जब एक निचली अदालत में लंबित मानहानि मामलों को निरस्त करने की मांग को लेकर स्वामी द्वारा दायर फौजदारी मूल याचिकाएं आज उनके सामने विचार के लिए रखी गईं.
स्वामी अदालत में मौजूद थे . न्यायाधीश ने छह मामलों के संबंध मंे निचली अदालत में स्वामी को निजी उपस्थिति से छूट दी. शहर लोक अभियोजक एमएल जगन ने जयललिता की तरफ से स्वामी के खिलाफ उनके बयानों तथा ट्वीट को लेकर मामले दर्ज कराए थे.
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