नयी दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने मुख्यमंत्री शीला दीक्षित पर आज 5000 रुपये का जुर्माना लगाया. भाजपा नेता विजेंद्र गुप्ता के खिलाफ दायर मानहानि के मामले में अदालत में उपस्थित नहीं होने पर दीक्षित पर यह जुर्माना लगाया गया.
अदालत ने उन्हें बिना कोई बहाना बनाए 27 जनवरी को उपस्थित होने का भी निर्देश दिया मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट नम्रता अग्रवाल ने कहा, ‘‘इस अदालत ने इससे पहले जो निर्देश दिया था उसके तहत शिकायतकर्ता(दीक्षित को)उनकी ओर से दर्ज कराए गए मामले में परीक्षण और जिरह के लिए उपस्थित होने के लिये कहा गया था. चूंकि वह अदालत में उपस्थित नहीं हुईं इसलिए शिकायतकर्ता पर 5000 रुपये का जुर्माना लगाया जाता है.’’
उन्होंने कहा, ‘‘अब 27 जनवरी 2014 को मामले को अगली सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाता है. शिकायतकर्ता को निर्देश दिया जाता है कि वह इस बार अपने परीक्षण और जिरह के लिए उपस्थित होने में विफल न हों.’’अदालत ने हालांकि आज के लिए व्यक्तिगत पेशी से छूट के लिए दीक्षित के आवेदन को मंजूर कर लिया लेकिन उन्हें निर्देश दिया कि वह 27 जनवरी 2014 को सुनवाई की अगली तारीख पर बिना कोई बहाना बनाए अदालत के समक्ष उपस्थित हों. सुनवाई के दौरान दीक्षित के वकील ने अपने मुवक्किल के लिए छूट की मांग की. उन्होंने कहा कि वह उपस्थित नहीं हो सकीं क्योंकि वह आगामी चुनावों के लिए उम्मीदवारों की सूची को अंतिम रुप देने के लिए चुनावी बैठकों में व्यस्त हैं.