ePaper

Supreme Court ने हटाई रोक, महाराष्ट्र में फिर खुलेंगे डांस बार

Updated at : 15 Oct 2015 12:46 PM (IST)
विज्ञापन
Supreme Court ने हटाई रोक, महाराष्ट्र में फिर खुलेंगे डांस बार

नयी दिल्ली : मुंबई में सुप्रीम कोर्ट ने डांस बार से प्रतिबंध हटा दिया है. कोर्ट ने महाराष्‍ट्र सरकार को झटका देते हुए आज उस फैसले को पलट दिया है जिसके तहत डांस बार में रोक लगा दी गयी थी. महाराष्‍ट्र विधानसभा ने 2014 में एक कानून बनाकर डांस बार पर रोक लगायी थी. कोर्ट […]

विज्ञापन

नयी दिल्ली : मुंबई में सुप्रीम कोर्ट ने डांस बार से प्रतिबंध हटा दिया है. कोर्ट ने महाराष्‍ट्र सरकार को झटका देते हुए आज उस फैसले को पलट दिया है जिसके तहत डांस बार में रोक लगा दी गयी थी. महाराष्‍ट्र विधानसभा ने 2014 में एक कानून बनाकर डांस बार पर रोक लगायी थी.

कोर्ट ने आज एक याचिका पर फैसला सुनाते हुए डांस बार पर लगी रोक को हटाया और कहा कि बार में होने वाले डांस में अश्‍लीलता नहीं परोसी जानी चाहिए. कोर्ट के इस फैसले से डांस बार के मालिकों के बीच खुशी की लहर दौड़ पड़ी है. आपको बता दें कि मुंबई में 2005 में पहली बार डांस पर प्रतिबंध लगाया गया था.

सुप्रीम कोर्ट ने आजीविका के अधिकार को आधार बनाते हुए इस पाबंदी को हटाया है. इसके बावजूद राज्य सरकार के पास अब भी डांस बार बंद करवाने के लिए कई विकल्प मौजूद हैं. अब देखना है कि राज्य सरकार इस पर क्या रुख अपनाती है.

सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश पर प्रतिक्रिया देते हुए सूबे के मुख्‍यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि हम कोर्ट के आदेश का पालन करेंगे. उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि डांस बार में अश्‍लीलता नहीं होनी चाहिए. सरकार इसका ध्‍यान रखेगी. देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि सरकार आज भी अपने फैसले का समर्थन करती है.

डांस बार एसोसिएशन के पूर्व अध्‍यक्ष मंजीत सेठी ने एक टीवी चैनल से बातचीत के दौरान कहा कि जिन लोगों ने सरकार के इस फैसले के बाद आत्महत्या की है उसकी भरपाई नहीं हो पाएगी लेकिन कोर्ट का यह फैसला स्वागत योग्य है. उन्होंने कहा कि इस फैसले से सरकार के अडियल रवैए को धक्का लगा है क्योंकि हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी उनके द्वारा बनाए गए कानून को नकार दिया है.

विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola