नयी दिल्ली: प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के दो संदिग्ध सदस्यों और उनके साथियों पर दिल्ली की एक अदालत ने मुकदमा चलाने का आदेश दिया है. इन्हें राजधानी में बम विस्फोट की योजना बनाते पिछले वर्ष गिरफ्तार किया गया था.अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश दया प्रकाश ने लश्कर-ए-तैयबा के संदिग्ध उग्रवादियों एहतिशाम फारुक, तौसीफ अहमद पीर और इनके साथियों शफाकत अली तुग्गु और सैजी अनवर के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया.
अदालत ने निर्देश दिया कि चारों आरोपियों के खिलाफ आरोप आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत तय किए जाएं. पुलिस के अनुसार फारुक और शफाकत के कब्जे से विस्फोटक सामग्री के साथ डेटोनेटर, 11 मेमरी कार्ड, फारुक का पासपोर्ट, जिसने कथित रुप से पाकिस्तान में आतंकी संगठन के शिविर में प्रशिक्षण लिया था, और अन्य चीजें मिली थीं.