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घरेलू हिंसा मामला : अदालत ने सोमनाथ भारती को अग्रिम जमानत देने से इनकार किया

नयी दिल्ली : एक स्थानीय अदालत ने घरेलू हिंसा के मामले में आप नेता और दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती को अग्रिम जमानत देने से आज यह कहते हुये इंकार कर दिया कि यह याचिका अभी समय से पहले है. भारती के खिलाफ उनकी पत्नी ने घरेलू हिंसा का मामला दर्ज करा रखा […]

नयी दिल्ली : एक स्थानीय अदालत ने घरेलू हिंसा के मामले में आप नेता और दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती को अग्रिम जमानत देने से आज यह कहते हुये इंकार कर दिया कि यह याचिका अभी समय से पहले है. भारती के खिलाफ उनकी पत्नी ने घरेलू हिंसा का मामला दर्ज करा रखा है.

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश परमजीत सिंह ने भारती की याचिका खारिज करते हुए कहा कि चूंकि अभी तक न तो कोई प्राथमिकी दर्ज हुई है और न ही गिरफ्तारी की आशंका है, इसलिए यह याचिका समय से पहले है.याचिका खारिज होने के तुरंत बाद आप नेता ने कहा, मेरा एकमात्र मकसद अदालत का इस मामले में ध्यान आकर्षित करना था ताकि इसे मध्यस्थता के लिए भेजा जा सके क्योंकि यह मामला दो मासूम बच्चों की जिंदगी के ईद गिर्द घूमता है.
आप नेता की पत्नी लिपिका भारती ने पिछले महीने अपने पति पर घरेलू हिंसा और 2010 से उन्हें मानसिक प्रताडना देने का आरोप लगाते हुए दिल्ली महिला आयोग में शिकायत दर्ज करायी थी.
ऐसी सूचना है कि लिपिका पिछले तीन साल से द्वारका में अलग रह रही हैं, उन्होंने अपनी शिकायत में कहा, मैं और मेरे बच्चे पति सोमनाथ भारती के शोषण और मानसिक, शारीरिक एवं मौखिक प्रताडना का कारण बनते रहे हैं..मेरे पति और उनके समर्थकों की ओर से हमें लगातार धमकी मिलती रही है.
उन्होंने कहा था, सभी चीजों को संक्षेप में बताना मेरे लिए मुश्किल होगा. यह लंबे समय से चल रहा है. यह 2010 से चल रहा है. मैं अलग होना चाहती हूं और इस शादी से छुटकारा चाहती हूं. मैं अपने बच्चों के साथ सम्मान की जिंदगी जीना चाहती हूं. यह एक निरंतर प्रक्रिया रही है जिससे मैं लगातार गुजर रही थी.आप के पहले 49 दिन के कार्यकाल के दौरान भारती कानून मंत्री थे.

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