बॉम्बे हाईकोर्ट ने नेस्ले को मैगी के निर्यात की दी मंजूरी
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 30 Jun 2015 12:52 PM
मुंबई : बंबई उच्च न्यायालय ने नेस्ले इंडिया को मैगी नूडल्स निर्यात करने की अनुमति दे दी है. मैगी विवाद में फंसी नेस्ले इंडिया के द्वारा बंबई उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के बाद आज मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा की नेस्ले अपने उत्पाद मैगी नूडल्स का निर्यात कर सकता है. कंपनी […]
मुंबई : बंबई उच्च न्यायालय ने नेस्ले इंडिया को मैगी नूडल्स निर्यात करने की अनुमति दे दी है. मैगी विवाद में फंसी नेस्ले इंडिया के द्वारा बंबई उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के बाद आज मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा की नेस्ले अपने उत्पाद मैगी नूडल्स का निर्यात कर सकता है. कंपनी ने भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) के उसके इंस्टैंट नूडल्स ब्रांड की गुणवत्ता पर आदेश को लेकर न्यायिक समीक्षा की अपील की थी.
आपको बता दें कि एफएसएसएआई ने पिछले महीने आदेश जारी कर नेस्ले इंडिया के मैगी नूडल्स की सभी किस्मों पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी करते हुए इसे मानव के खाने के लिए असुरक्षित व खतरनाक बताया था. परीक्षणों में मैगी में स्वाद बढाने वाले मोनोसोडियम ग्लूटामेट तथा सीसा तय मात्रा से अधिक पाया गया था.
इस मामले के प्रकाश में आने के बाद कई राज्यों ने मैगी ‘2 मिनट’ इंस्टैंट ब्रांड पर प्रतिबंध लगा दिया था. महाराष्ट्र सरकार ने भी मैगी नूडल के कुछ नमूनों में सीसा तय सीमा से अधिक पाए जाने के बाद इस पर प्रतिबंध लगा दिया था वहीं बिहार ने भी इस मामले को संज्ञान में लेते हुए इस उत्पाद पर प्रतिबंध लगा दिया था. इसके बाद नेस्ले ने मैगी नूडल्स को बाजार से हटाने का फैसला लिया था.
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