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सार्वजनिक स्थलों पर तंबाकू सेवन, तो 20 हजार तक जुर्माना!

Updated at : 11 Sep 2014 5:12 AM (IST)
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सार्वजनिक स्थलों पर तंबाकू सेवन, तो 20 हजार तक जुर्माना!

नयी दिल्ली : धूम्रपान के खिलाफ सरकार के तेवर सख्त हैं. स्वास्थ्य मंत्रालय सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान करने पर जुर्माने की राशि बढाकर 20 हजार तक करना चाहती है. मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक इसके साथ ही धूम्रपान को अपराध की श्रेणी में लाया जा सकता है. सरकार स्वास्थ्य मंत्रालय के इस मसौदे पर विचार-विमर्श […]

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नयी दिल्ली : धूम्रपान के खिलाफ सरकार के तेवर सख्त हैं. स्वास्थ्य मंत्रालय सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान करने पर जुर्माने की राशि बढाकर 20 हजार तक करना चाहती है. मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक इसके साथ ही धूम्रपान को अपराध की श्रेणी में लाया जा सकता है. सरकार स्वास्थ्य मंत्रालय के इस मसौदे पर विचार-विमर्श कर इससे संबंधित बिल को संसद के शीतकालीन सत्र में पेश करना चाहती है.

दिल्ली सरकार के पूर्व प्रिंसिपल सेक्रेटरी रमेश चंद्रा के नेतृत्व वाले एक्सपर्ट पैनल ने अपनी रिपोर्ट पिछले सप्ताह ही स्वास्थ्य मंत्रालय को सौंपी है. पैनल चाहता है कि सिगरेट पैकेट पर तसवीरों वाले चेतावनी के संकेत छापने के रूल का पालन न करने वाले मैन्यूफैक्चर्स पर मौजूदा पेनल्टी शुल्क 5,000 रुपये से बढ. ाकर 50,000 रुपये किया जाये. तंबाकू सेवन की उम्र 18 से बढाकर 25 वर्ष किया जाये.

बिक्री केंद्रों पर तंबाकू से संबंधित विज्ञापन पर प्रतिबंध लगाने, स्वास्थ्य से जुडे चेतावनी संकेतों का आकार बढाकर पैकेजिंग का लगभग 80 प्रतिशत करने की बात भी रिपोर्ट में है.
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