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RO निर्माणकर्ताओं को झटका, NGT के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट का दखल देने से इंकार

नयी दिल्लीः रिवर्स ऑस्मोसिस (RO) निर्माणकर्ताओं को शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है. देश की सर्वोच्च अदालत ने दिल्ली में आरओ पर आंशिक रूप से प्रतिबंध लगाने के लिए राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) के आदेश पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है. कोर्ट ने निर्माणकर्ताओं से अपनी शिकायत संबंधित मंत्रालय के पास […]

नयी दिल्लीः रिवर्स ऑस्मोसिस (RO) निर्माणकर्ताओं को शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है. देश की सर्वोच्च अदालत ने दिल्ली में आरओ पर आंशिक रूप से प्रतिबंध लगाने के लिए राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) के आदेश पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है. कोर्ट ने निर्माणकर्ताओं से अपनी शिकायत संबंधित मंत्रालय के पास ले जाने के लिए कहा है.

वॉटर क्वालिटी इंडिया एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दिल्ली में RO फिल्टर के उपयोग पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी के प्रतिबंध हटाने की मांग की थी. एसोसिएशन की ओर से बताया गया है कि राष्ट्रीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) की रिपोर्ट देखने से पता चलता है कि दिल्ली का पानी पीने लायक नहीं है.

ऐसे में आरओ का इस्तेमाल न होने से लोग बीमार पड़ रहे हैं. एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि वह इस मामले की सुनवाई करे और एनजीटी की ओर से लगाए गए प्रतिबंध को खत्म करे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर दखल देने से इनकार कर दिया.

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