अवैध प्रवासियों को वापस भेजने संबंधी याचिका पर चार सप्ताह बाद सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट
Updated at : 21 Nov 2019 2:13 PM (IST)
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नयी दिल्लीः उच्चतम न्यायालय बांग्लादेशी नागरिकों और रोहिंग्याओं सहित सभी घुसपैठियों तथा अवैध प्रवासियों की पहचान करने और उन्हें वापस भेजने की मांग करने वाली जनहित याचिका पर चार सप्ताह बाद सुनवाई करेगा. सीजेआई एस ए बोबडे के नेतृत्व वाली पीठ ने अधिवक्ता एवं भाजपा नेता अश्विनी उपाध्याय की याचिका पर संज्ञान लिया जिसमें कहा […]
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नयी दिल्लीः उच्चतम न्यायालय बांग्लादेशी नागरिकों और रोहिंग्याओं सहित सभी घुसपैठियों तथा अवैध प्रवासियों की पहचान करने और उन्हें वापस भेजने की मांग करने वाली जनहित याचिका पर चार सप्ताह बाद सुनवाई करेगा.
सीजेआई एस ए बोबडे के नेतृत्व वाली पीठ ने अधिवक्ता एवं भाजपा नेता अश्विनी उपाध्याय की याचिका पर संज्ञान लिया जिसमें कहा गया है कि अवैध रोहिंग्या और बांग्लादेशी प्रवासी यहां के नागरिकों की रोजी-रोटी छीन रहे हैं.
पीठ में न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति सूर्यकांत भी शामिल हैं, कोर्ट ने कहा, इसे (जनहित याचिका) चार सप्ताह बाद सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कीजिए.
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