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नीतीश कटारा हत्याकांडः सुप्रीम कोर्ट ने विकास यादव की पैरोल याचिका खारिज की

Updated at : 04 Nov 2019 1:54 PM (IST)
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नीतीश कटारा हत्याकांडः  सुप्रीम कोर्ट ने विकास यादव की पैरोल याचिका खारिज की

नयी दिल्लीः वर्ष-2002 के नीतीश कटारा हत्याकांड में तिहाड़ जेल में 25 साल की सजा काट रहे दोषी विकास यादव को सुप्रीम कोर्ट से सोमवार झटका लगा है. कोर्ट ने विकास यादव की परोल याचिका को खारिज कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि आपकी 25 साल की सजा बरकरार है. आपको परोल क्यों चाहिए? […]

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नयी दिल्लीः वर्ष-2002 के नीतीश कटारा हत्याकांड में तिहाड़ जेल में 25 साल की सजा काट रहे दोषी विकास यादव को सुप्रीम कोर्ट से सोमवार झटका लगा है. कोर्ट ने विकास यादव की परोल याचिका को खारिज कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि आपकी 25 साल की सजा बरकरार है. आपको परोल क्यों चाहिए? विकास यादव ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की थी.
याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि विकास यादव 17.5 साल से जेल में बंद है. ये उसका मौलिक अधिकार है कि उसे परोल मिले. इस पर कोर्ट ने कहा कि 25 साल की सजा में मौलिक अधिकार कहां से आ गया? इस मामले में विकास यादव का कहना था कि वह 17 साल से जेल में बंद हैं. उसे परोल मिलनी चाहिए क्योंकि उसे आज तक परोल नहीं मिली है. विकास यादव ने चार हफ्ते की परोल की मांग की थी.
दरअसल विकास यादव ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें परोल देने से इनकार किया गया था. इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट भी विकास यादव की पैरोल याचिका खारिज कर चुका है. यहां पर बता दें कि बाहुबली नेता डीपी यादव का बेटा विकास यादव नीतीश कटारा हत्याकांड में तिहाड़ जेल में 25 साल की सजा काट रहा है.
गौरतलब है कि नीतीश कटारा की वर्ष 2002 में हत्या कर दी गई थी. सुप्रीम कोर्ट ने इस हत्याकांड में विकास और सुखदेव पहलवान को हत्या के जुर्म में सुनाई गई 25 और 20 साल की कैद और सबूत नष्ट करने के जुर्म में दी गई पांच-पांच साल की कैद की सजा अलग अलग न चलकर एक साथ सुनाई है.
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