कोर्ट ने डीके शिवकुमार को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 17 Sep 2019 6:54 PM
नयी दिल्ली : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली की एक अदालत में कर्नाटक कांग्रेस के नेता डीके शिवकुमार की न्यायिक हिरासत मांगी, जिसपर अदालत ने उन्हें एक अक्तूबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया. उन्हें धन शोधन के एक मामले में गिरफ्तार किया गया था. विशेष न्यायाधीश अजय कुमार कुहाड़ ने शिवकुमार को न्यायिक हिरासत […]
नयी दिल्ली : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली की एक अदालत में कर्नाटक कांग्रेस के नेता डीके शिवकुमार की न्यायिक हिरासत मांगी, जिसपर अदालत ने उन्हें एक अक्तूबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया. उन्हें धन शोधन के एक मामले में गिरफ्तार किया गया था.
विशेष न्यायाधीश अजय कुमार कुहाड़ ने शिवकुमार को न्यायिक हिरासत में भेजते हुए प्रवर्तन निदेशालय को निर्देश दिया कि वह पहले कर्नाटक के पूर्व मंत्री को अस्पताल ले जाये और देखे कि वहां चिकित्सक भर्ती करने के बारे में क्या सुझाव देते हैं. इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय ने अदालत से शिवकुमार को पूछताछ के लिए न्यायिक हिरासत में भेजने की मांग की थी. ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल (एएसजी) केएम नटराज ने अदालत से कहा कि पूछताछ अब तक पूरी नहीं हो सकी क्योंकि उनके स्वास्थ्य की स्थिति के चलते कारगर पूछताछ नहीं हो पायी. नटराज ने अदालत से यह भी कहा कि धन शोधन शिवकुमार और उनके परिवार के सदस्यों के बैंक खातों के जरिये हुआ.
वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने शिवकुमार की ओर से पेश होते हुए अदालत में दलील दी कि कांग्रेस नेता की स्थिति बहुत गंभीर है और वह दिल का दौरा पड़ने के करीब पहुंच गये थे, इसलिए उन्हें जमानत दी जाये. वहीं, वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने अदालत से कहा कि यह जमानत देने का एक मामला है, अदालत शर्तें नहीं लगा सकती. नहीं तो, फिर शिवकुमार को मेडिकल जमानत देने पर विचार किया जाये. उन्होंने कहा कि शिवकुमार को हिरासत में रखने का कोई आधार नहीं है, उनका कोई आपराधिक अतीत नहीं है. हालांकि, ईडी ने कहा कि शिवकुमार की मेडिकल स्थिति का जांच एजेंसी ने ध्यान रखा और जमानत याचिका का विरोध किया. उल्लेखनीय है कि शिवकुमार को ईडी ने धन शोधन के मामले में तीन सितंबर को गिरफ्तार किया था. हिरासत में पूछताछ की अवधि खत्म होने पर अदालत में उन्हें पेश किया गया.
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