भुवनेश्वर: ओड़िशा के संबलपुर जिले के रहने वाले ट्रक ड्राइवर अशोक जादव का नये मोटर वाहन अधिनियम के तहत अब तक का सबसे बड़ा चालान काटा गया है. उसे 86,500 रुपये का जुर्माना भरने को कहा गया है. उसने पिछले हफ्ते कई सारे यातायात नियमों का उल्लंघन किया था.
संबलपुर क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ललित मोहन बेहरा का कहना है कि जादव को एक अनधिकृत व्यक्ति को ड्राइविंग करने की अनुमति देने (5,000 रुपये), बिना लाइसेंस के ड्राइविंग (5,000 रुपये), 18 टन की अधिकता के साथ ओवरलोडिंग (56,000 रुपये), गलत तरह से सामान रखने (20,000 रुपये) और सामान्य अपराध (500 रुपये) करने पर दंडित किया गया है.
हालांकि, जुर्माने के विरुद्ध ड्राइवर ने पांच घंटे तक बातचीत करने के बाद 70,000 रुपये का भुगतान किया है. ये ट्रक नागालैंड स्थित कंपनी बीएलए इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड का है, जिस पर जेसीबी मशीन लदी थी.
ऑटो वाले पर लगा था 47,500 रुपये का जुर्माना : इससे पहले बीते हफ्ते भुवनेश्वर में एक ऑटो रिक्शा वाले पर 47,500 रुपये का जुर्माना लगाया गया था. उसके पास ना तो मान्य ड्राइविंग लाइसेंस था, ना रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र था और ना ही इंश्योरेंस प्रमाणपत्र था. साथ ही ड्राइवर ने शराब भी पी हुई थी. राज्य के परिवहन विभाग ने मोटर वाहन संशोधन अधिनियम, 2019 के कार्यान्वयन में नागरिकों की समस्याओं को सुलझाने के लिए एक कॉल सेंटर स्थापित करने का निर्णय लिया है.
ट्रैफिक रूल पर बोले गडकरी, जो नियम तोड़ेगा वही जुर्माना भरेगा
केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर लगाये गये भारी-भरकम जुर्माने का लक्ष्य सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना है. गडकरी ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति नियमों का पालन करता है, तो उसे जुर्माने का भय नहीं होना चाहिए.
उन्होंने एक न्यूज एजेंसी को दिये साक्षात्कार में कहा कि लोगों को खुश होना चाहिए कि भारत में विदेश की तरह सड़कें सुरक्षित हो जायेंगी, जहां लोग अनुशासन के साथ यातायात नियमों का पालन करते हैं. क्या इंसानों के जान की कीमत नहीं है? उन्होंने कहा कि जो नियम तोड़ेगा, वहीं जुर्माना भरेगा.
कहा कि कानून नियमों का उल्लंघन करने वालों पर समान रूप से कार्रवाई करता है. उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उल्लंघन करने वाला कोई केंद्रीय मंत्री है या मुख्यमंत्री, कोई बड़ा अधिकारी है या पत्रकार. नियमों का जो कोई भी उल्लंघन करेगा, उसे जुर्माना देना ही होगा.