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AircelMaxiscase : पी चिदंबरम और उनके बेटे की अग्रिम जमानत याचिका पर फैसला पांच सितंबर तक सुरक्षित

Updated at : 02 Sep 2019 3:39 PM (IST)
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AircelMaxiscase : पी चिदंबरम और उनके बेटे की अग्रिम जमानत याचिका पर फैसला पांच सितंबर तक सुरक्षित

नयी दिल्ली :एयरसेल-मैक्सिस मामले में पी चिदंबरम और उनके बेटे की अग्रिम जमानत याचिकाओं पर दिल्ली की अदालत ने पांच सितंबर तक आदेश सुरक्षित रखा है. इससे पहले दिल्ली की अदालत में सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय ने पी. चिदंबरम और उनके पुत्र कार्ति पर एयरसेल-मैक्सिस मामले की जांच में सहयोग नहीं करने का आरोप लगाया. […]

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नयी दिल्ली :एयरसेल-मैक्सिस मामले में पी चिदंबरम और उनके बेटे की अग्रिम जमानत याचिकाओं पर दिल्ली की अदालत ने पांच सितंबर तक आदेश सुरक्षित रखा है. इससे पहले दिल्ली की अदालत में सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय ने पी. चिदंबरम और उनके पुत्र कार्ति पर एयरसेल-मैक्सिस मामले की जांच में सहयोग नहीं करने का आरोप लगाया.

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रोज एवेन्यू कोर्ट में आज सीबीआई- प्रवर्तन निदेशालय ने एयरसेल-मैक्सिस मामले में चिदंबरम और उनके पुत्र कार्ति द्वारा दायर अग्रिम जमानत अर्जियों का विरोध किया. इस मामले में चिदंबरम और कार्ति से हिरासत में पूछताछ की अनुमति मांगी.

सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय की ओर से कोर्ट में उपस्थित एडिशनल सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज ने कहा कि चिदंबरम और उनके पुत्र को यदि गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान किया गया तो वे जांच को प्रभावित करेंगे. उन्होंने आरोप लगाया कि चिदंबरम ने वित्तमंत्री के तौर पर अपनी हैसियत से परे मंजूरी प्रदान की, कुछ लोगों को लाभ पहुंचाया और रिश्वत ली. चिदंबरम और उनके पुत्र ने जनता और राष्ट्रहित के खिलाफ बड़े षड्यंत्र के तहत गंभीर आर्थिक अपराध किये. चिदंबरम और उनके पुत्र के खिलाफ कड़ाई से निपटने की जरुरत है. एयरसेल- मैक्सिस मामले में जांच अभी भी चल रही है.गौरतलब है किआईएनएक्स मीडिया केस में भी आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है.चिदंबरम की सीबीआई रिमांड आज ही खत्म हुई है.

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