नयी दिल्ली : अगस्तावेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाला प्रकरण में धन शोधन से संबंधित मामले में गवाह बन गये राजीव सक्सेना को मेडिकल आधार पर विदेश यात्रा की अनुमति देने के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय की याचिका पर उच्चतम न्यायालय मंगलवार को सुनवाई करेगा. राजीव सक्सेना को दिल्ली उच्च न्यायालय ने रक्त कैंसर और दूसरी बीमारियों के इलाज के लिए 10 जून को विदेश जाने की अनुमति प्रदान की थी.
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति बीआर गवई की अवकाश पीठ के समक्ष प्रवर्तन निदेशालय ने सोमवार को इस याचिका का उल्लेख कर इस पर शीघ्र सुनवाई का अनुरोध किया. पीठ ने कहा कि इस मामले में मंगलवार को सुनवाई की जायेगी. उच्च न्यायालय ने इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए सक्सेना को मेडिकल आधार पर विदेश जाने की इजाजत दी कि उसे वायदा माफ गवाह बनने से पहले ही जमानत दी जा चुकी थी.
दुबई स्थित कंपनियों (यूएचवाई सक्सेना और मैट्रिक्स होल्डिंग्स) में निदेशक राजीव सक्सेना को प्रवर्तन निदेशालय ने 3600 करोड़ रुपये के अगस्तावेस्टलैंड घोटाले में अदालत में दाखिल आरोप पत्र में आरोपी के रूप में नामित किया है.