नयी दिल्ली : चुनाव आयोग ने बुधवार को स्पष्ट किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आधारित फिल्म के प्रदर्शन पर रोक लगानेवाला आयोग का आदेश चुनाव के दौरान नमो टीवी के प्रसारण पर रोक लगाने की मांगवाली शिकायत पर भी लागू होता है.
चुनाव आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बायोपिक ‘पीएम नरेंद्र मोदी’ के मामले में जारी आदेश का हवाला देते हुए बताया कि चुनाव आचार संहिता लागू रहने के दौरान नमो टीवी के प्रसारण पर रोक रहेगी. उन्होंने कहा कि बायोपिक मामले के आदेश में स्पष्ट उल्लेख है कि, पहले से प्रमाणित किसी भी प्रचार सामग्री से जुड़े पोस्टर या प्रचार का कोई भी माध्यम, जो किसी उम्मीदवार के बारे में चुनावी आयामों का प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से चित्रण करता हो, चुनाव आचार संहिता के दौरान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा.
उल्लेखनीय है कि आयोग ने मोदी की बायोपिक के प्रदर्शन को यह कहते हुए रोक दिया कि किसी भी राजनीतिक दल या राजनेता के चुनावी हितों को साधने के मकसद को पूरा करनेवाली किसी फिल्म को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है. चुनाव आयोग ने कहा कि उसके पास ‘एनटीआर लक्ष्मी’, ‘पीएम नरेंद्र मोदी’ और ‘उदयामा सिंहम’ सहित कुछ फिल्मों को लेकर शिकायतें आयी हैं, जिनमें एक उम्मीदवार या एक राजनीतिक पार्टी की चुनावी संभावना को रचनात्मक स्वतंत्रता के नाम पर कम या उसे बढ़ा-चढ़ा कर दिखाया गया है.
गौरतलब है कि मोदी की बायोपिक फिल्म को 11 अप्रैल को रिलीज किया जाना था. इसी दिन 17वीं लोकसभा चुनाव के लिए सात चरणों में होनेवाले पहले चरण का मतदान भी है. विपक्षी दलों की शिकायत पर आयोग ने इसके प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी. शिकायत में कहा गया है कि मोदी पर आधारित बायोपिक को चुनाव के दौरान प्रदर्शित करने का मकसद भाजपा को चुनावी फायदा पहुंचाना है इसलिए चुनाव के दौरान इसके प्रदर्शन की अनुमति देने से चुनाव आचार संहिता का स्पष्ट उल्लंघन होगा.