मनोज तिवारी को सुप्रीम कोर्ट से राहत, सीलिंग मामले में अवमानना की कार्रवाई बंद
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 22 Nov 2018 12:24 PM
नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली भाजपा प्रमुख और सांसद मनोज तिवारी के खिलाफ चल रही अवमानना की कार्रवाई बुधवार को बंद कर दी. हालांकि, अदालत ने कानून हाथ में लेने को लेकर उन्हें कड़ी फटकार भी लगायी है. नगर निगम की ओर से एक आवासीय परिसर पर लगायी गयी सील सितंबर में तोड़ने […]
नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली भाजपा प्रमुख और सांसद मनोज तिवारी के खिलाफ चल रही अवमानना की कार्रवाई बुधवार को बंद कर दी. हालांकि, अदालत ने कानून हाथ में लेने को लेकर उन्हें कड़ी फटकार भी लगायी है. नगर निगम की ओर से एक आवासीय परिसर पर लगायी गयी सील सितंबर में तोड़ने के सिलसिले में तिवारी के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई चल रही थी.
इसे भी पढ़ें : भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने सील हुए घर का तोड़ा ताला, मचा बवाल
न्यायमूर्ति मदन बी लोकूर की अध्यक्षता वाली पीठ ने मनोज तिवारी को फटकार लगाते हुए कहा कि अदालत उनके व्यवहार से बेहद दुखी है, क्योंकि निर्वाचित प्रतिनिधि होने के नाते उन्हें जिम्मेदाराना तरीके से व्यवहार करना चाहिए. पीठ ने कहा कि तिवारी ने अदालत से अधिकार प्राप्त समिति के खिलाफ ओछे आरोप लगाये, जिससे पता चलता है कि वह कितना नीचे गिर सकते हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि गलत राजनीतिक दुष्प्रचार के लिए कोई जगह नहीं है और इनकी निंदा की जानी चाहिए. अदालत ने 19 सितंबर को तिवारी के खिलाफ अवमानना का नोटिस जारी किया था. उत्तर पूर्व दिल्ली के गोकलपुरी इलाके में सीलिंग के चलते लगायी गयी एक सील तोड़ने के मामले में तिवारी के खिलाफ ईडीएमसी ने प्राथमिकी दर्ज करायी थी.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए










