नयी दिल्ली : उच्चतम न्यायालय 2002 में गोधरा कांड के बाद गुजरात में हुए दंगों के सिलसिले में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट देने के विशेष जांच दल के निर्णय को चुनौती देनेवाली जाकिया जाफरी की याचिका पर 19 नवंबर को सुनवाई करेगा.
पूर्व सांसद एहसान जाफरी की विधवा जाकिया ने विशेष जांच दल के फैसले के खिलाफ उनकी याचिका खारिज करने के गुजरात उच्च न्यायालय के पांच अक्तूबर, 2017 के निर्णय को भी चुनौती दी है. इन दंगों में एहसान जाफरी भी मारे गये थे. न्यायमूर्ति एएम खानविलकर और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की पीठ ने मंगलवार को कहा कि इस याचिका पर 19 नवंबर को सुनवाई की जायेगी क्योंकि उन्होंने अभी तक विस्तार से इसका अवलोकन नहीं किया है. विशेष जांच दल ने आठ फरवरी, 2012 को मामला बंद करने की अपनी रिपोर्ट में नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट देते हुए कहा था कि उनके खिलाफ मुकदमा चलाने योग्य कोई साक्ष्य नहीं है.