नयी दिल्ली : रेलवे की ओर से सुरक्षा मानदंडो को बढ़ाने के प्रयासों के तहत ट्रेन ड्राइवर, ट्रैकमैन और गैंगमैन को केंद्र सरकार के सूचीबद्ध अस्पतालों में अब फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी और स्पीच थेरेपी लेने का लाभ मिल सकेगा. यह उपचार वर्तमान में केंद्र के सूचीबद्ध अस्पतालों में रेलवे के कर्मचारियों के लिए उपलब्ध नहीं है और यदि वे बाहर इलाज कराना चाहते हैं, तो उसमें लगा धन भी उन्हें वापस नहीं मिलता है.
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एक अधिकारी ने बताया कि बड़ी संख्या में ट्रेन के ड्राइवर, ट्रैकमैन और गैंगमैन को इस तरह की समस्याओं से पीड़ित पाये गये हैं. हमने फैसला किया है कि इन लोगों के लिए बेहतर उपचार सुनिश्चित करना आवश्यक है, क्योंकि इन पर यात्रियों की सुरक्षा निर्भर है. अधिकारी ने बताया कि अब उन्हें न केवल किसी भी सीजीएचएस सूचीबद्ध अस्पताल में भेजा जा सकता है, बल्कि बाहर इलाज कराने में खर्च किया गया धन भी वापस मिल सकता है.
वास्तव में, नया आदेश उन्हें घर पर इलाज की भी अनुमति देता है. रेलवे के 70 लाख लाभार्थियों को इस कदम से लाभ मिल सकेगा, जिसमें विशेष तौर से रेलवे के चालक, ट्रैकमैन और गैंगमैन शामिल हैं. यह पहला मौका है, जब रेलवे चिकित्सा लाभार्थियों के रेफरल के लिए सभी सीजीएचएस के सूचीबद्ध अस्पतालों को मान्यता दी है.