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‘भाजपा के मुंह पर तमाचा'' है आधार पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला : कांग्रेस

Updated at : 26 Sep 2018 1:55 PM (IST)
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‘भाजपा के मुंह पर तमाचा'' है आधार पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला : कांग्रेस

नयी दिल्ली : कांग्रेस ने आधार से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए बुधवार को कहा कि यह ‘ भाजपा के मुंह पर तमाचा ‘ है. पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर कहा , ‘ उच्चतम न्यायालय ने अपने फैसले से निजता के अधिकार को बरकरार रखा है. मोदी […]

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नयी दिल्ली :
कांग्रेस ने आधार से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए बुधवार को कहा कि यह ‘ भाजपा के मुंह पर तमाचा ‘ है. पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर कहा , ‘ उच्चतम न्यायालय ने अपने फैसले से निजता के अधिकार को बरकरार रखा है. मोदी सरकार की कठोर धारा 57 निरस्त हुई. ‘ उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि नागरिकों के जो डेटा एकत्र किए गए हैं उनको नष्ट किया जाये. कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा , ‘यह भाजपा के मुंह पर तमाचा है. न्यायमूर्ति सीकरी के फैसले ने आधार अधिनियम की धारा 57 को निरस्त कर दिया और कहा कि यह असंवैधानिक है.

#AadhaarVerdict : अब बैंक और मोबाइल से आधार को लिंक करना जरूरी नहीं

बायोमैट्रिक डेटा का व्यावसायिक उपयोग करने की योजना विफल हुई.’ दरअसल , उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को अपने फैसले में केंद्र की महत्वाकांक्षी योजना आधार को संवैधानिक रूप से वैध करार दिया. प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने अपने फैसले में कहा कि आधार का लक्ष्य कल्याणकारी योजनाओं के लाभ को समाज के वंचित तबके तक पहुंचाना है और वह ना सिर्फ व्यक्तिगत बल्कि समुदाय के दृष्टिकोण से भी लोगों के सम्मान का ख्याल रखती है.

आधार : किसके साथ लिंक करना अनिवार्य और किसके साथ नहीं, आप भी जानें

इस निर्णय के अनुसार, आधार कार्ड/नंबर को बैंक खाते से लिंक/जोड़ना अनिवार्य नहीं है. इसी तरह टेलीकॉम सेवा प्रदाता उपभोक्ताओं को अपने फोन से आधार नंबर को लिंक कराने के लिए नहीं कह सकते. पीठ ने कहा कि आयकर रिटर्न भरने और पैन कार्ड बनवाने के लिए आधार अनिवार्य है.

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