चुनाव लड़ने से पहले अपना आपराधिक रिकॉर्ड जारी करें उम्मीदवार : सुप्रीम कोर्ट
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 25 Sep 2018 11:18 AM
नयी दिल्ली : राजनीति के अपराधीकरण को रोकने के लिए दागी नेताओं के चुनाव लड़ने के मुद्दे पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज निर्देश दिया कि चुनाव लड़ने से पहले प्रत्येक उम्मीदवार अपना आपराधिक रिकॉर्ड निर्वाचन आयोग के समक्ष घोषित करें. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नागरिकों को अपने उम्मीदवारों का रिकॉर्ड जानने […]
नयी दिल्ली : राजनीति के अपराधीकरण को रोकने के लिए दागी नेताओं के चुनाव लड़ने के मुद्दे पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज निर्देश दिया कि चुनाव लड़ने से पहले प्रत्येक उम्मीदवार अपना आपराधिक रिकॉर्ड निर्वाचन आयोग के समक्ष घोषित करें. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नागरिकों को अपने उम्मीदवारों का रिकॉर्ड जानने का अधिकार है.
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कोर्ट ने राजनीति के अपराधीकरण पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों का यह दायित्व है कि वे यह तय करें कि राजनीति में आपराधिक बैकग्राउंड वाले लोगों का प्रवेश बंद हो. इसके लिए कोर्ट ने संसद से कानून बनाने पर विचार करने को कहा. कोर्ट ने उम्मीद जाहिर की कि एक दिन ऐसा आयेगा जब राजनीति में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं होगी.
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