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चुनाव लड़ने से पहले अपना आपराधिक रिकॉर्ड जारी करें उम्मीदवार : सुप्रीम कोर्ट

Updated at : 25 Sep 2018 11:18 AM (IST)
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चुनाव लड़ने से पहले अपना आपराधिक रिकॉर्ड जारी करें उम्मीदवार : सुप्रीम कोर्ट

नयी दिल्ली : राजनीति के अपराधीकरण को रोकने के लिए दागी नेताओं के चुनाव लड़ने के मुद्दे पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज निर्देश दिया कि चुनाव लड़ने से पहले प्रत्येक उम्मीदवार अपना आपराधिक रिकॉर्ड निर्वाचन आयोग के समक्ष घोषित करें. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नागरिकों को अपने उम्मीदवारों का रिकॉर्ड जानने […]

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नयी दिल्ली :
राजनीति के अपराधीकरण को रोकने के लिए दागी नेताओं के चुनाव लड़ने के मुद्दे पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज निर्देश दिया कि चुनाव लड़ने से पहले प्रत्येक उम्मीदवार अपना आपराधिक रिकॉर्ड निर्वाचन आयोग के समक्ष घोषित करें. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नागरिकों को अपने उम्मीदवारों का रिकॉर्ड जानने का अधिकार है.

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कोर्ट ने राजनीतिक दलों को यह निर्देश दिया कि वे अपने उम्मीदवारों के संबंध में सभी जानकारी अपनी वेबसाइटों पर डालेंगे. कोर्ट ने राजनीतिक दलों से जुड़े उम्मीदवारों के रिकॉर्ड का प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रचार करने का निर्देश भी दिया.

कोर्ट ने राजनीति के अपराधीकरण पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों का यह दायित्व है कि वे यह तय करें कि राजनीति में आपराधिक बैकग्राउंड वाले लोगों का प्रवेश बंद हो. इसके लिए कोर्ट ने संसद से कानून बनाने पर विचार करने को कहा. कोर्ट ने उम्मीद जाहिर की कि एक दिन ऐसा आयेगा जब राजनीति में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं होगी.

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