नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने गुरूवार को एकमत से 158 साल पुरानी भारतीय दंड संहिता की धारा 377 के उस हिस्से को निरस्त कर दिया जिसके तहत परस्पर सहमति से अप्राकृतिक यौन संबंध अपराध था. प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने अप्राकृतिक यौन संबंधों को अपराध के दायरे में रखने वाली धारा 377 के हिस्से को तर्कहीन, सरासर मनमाना और बचाव नहीं किये जाने वाला करार दिया.
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#WATCH Celebrations at Delhi's The Lalit hotel after Supreme Court legalises homosexuality. Keshav Suri, the executive director of Lalit Group of hotels is a prominent LGBT activist. pic.twitter.com/yCa04FexFE
— ANI (@ANI) September 6, 2018
इस खबर के बाद देश के विभिन्न हिस्सों से तस्वीरें और वीडियों आ रही हैं जिसमें एलजीबीटीक्यू समुदाय के लोग खुशी मनाते नजर आ रहे हैं. ऐसा ही एक वीडियो राजधानी दिल्ली से आया है जिसमें दिल्ली के ललित होटल में धारा 377 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जश्न मनाते कुछ लोग नजर आ रहे हैं. आपको बता दें कि ललित ग्रुप के कार्यकारी निदेशक केशव सुरी काफी मुखर एलजीबीटी एक्टिविस्ट हैं. आप भी देखें यह वीडियो…