ममता को बड़ी राहत, पंचायत चुनावों को रद्द करने से सुप्रीम कोर्ट का इन्कार
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 24 Aug 2018 12:38 PM
नयी दिल्ली : पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार को राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने माकपा और भाजपा की याचिकाओं को शुक्रवारको खारिज कर दिया. राज्य में पंचायत की उन 20,000 से अधिक सीटों पर चुनाव रद्द करने की मांग कीगयी थी, जिन पर निर्विरोध निर्वाचन हुआ था. उन सभी सीटों पर सत्तारूढ़ तृणमूल […]
नयी दिल्ली : पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार को राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने माकपा और भाजपा की याचिकाओं को शुक्रवारको खारिज कर दिया. राज्य में पंचायत की उन 20,000 से अधिक सीटों पर चुनाव रद्द करने की मांग कीगयी थी, जिन पर निर्विरोध निर्वाचन हुआ था. उन सभी सीटों पर सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार निर्विरोध चुने गये थे और विपक्षी दलों ने आरोप लगाया था कि उनके उम्मीदवारों को नामांकन पत्र भरने से रोका गया था.
यह भी पढ़ लें
EXCLUSIVE : झारखंड की सेहत बिगाड़ रहे बिना डॉक्टर के तीन मेडिकल कॉलेज, स्टाफ भी नदारद
इस्लामिक स्टेट पर कार्रवाई करेगा अमेरिका, सभी देशों से की IS को हराने की अपील
भारतीय छात्रों ने सिंगापुर में स्टार्टअप पुरस्कार जीता
बहरहाल, सुप्रीम कोर्ट ने इन आरोपों पर संज्ञान लिया और कहा कि असंतुष्ट उम्मीदवार संबंधित अदालतों में पंचायत चुनावों को चुनौती देने के लिए चुनाव याचिकाएं दायर कर सकते हैं.
यह भी पढ़ लें
झारखंड : गंगा में विसर्जित हुई पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की अस्थियां
इस मुद्दे पर अमेरिका और रूस में ठनी
इस्लामिक स्टेट पर कार्रवाई करेगा अमेरिका, सभी देशों से की IS को हराने की अपील
चीफ जस्टिस दीपक मिश्र, जस्टिस एएम खानविल्कर और जस्टिस डीवाइ चंद्रचूड़ की पीठ ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी असाधारण शक्ति का इस्तेमाल किया और चुनाव याचिकाएं दायर करने के लिए पंचायत चुनाव नतीजों की अधिसूचना की तारीख से शुरू होकर 30 दिन का समय दिया.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए










