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ममता को बड़ी राहत, पंचायत चुनावों को रद्द करने से सुप्रीम कोर्ट का इन्कार

Updated at : 24 Aug 2018 12:38 PM (IST)
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ममता को बड़ी राहत, पंचायत चुनावों को रद्द करने से सुप्रीम कोर्ट का इन्कार

नयी दिल्ली : पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार को राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने माकपा और भाजपा की याचिकाओं को शुक्रवारको खारिज कर दिया. राज्य में पंचायत की उन 20,000 से अधिक सीटों पर चुनाव रद्द करने की मांग कीगयी थी, जिन पर निर्विरोध निर्वाचन हुआ था. उन सभी सीटों पर सत्तारूढ़ तृणमूल […]

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नयी दिल्ली : पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार को राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने माकपा और भाजपा की याचिकाओं को शुक्रवारको खारिज कर दिया. राज्य में पंचायत की उन 20,000 से अधिक सीटों पर चुनाव रद्द करने की मांग कीगयी थी, जिन पर निर्विरोध निर्वाचन हुआ था. उन सभी सीटों पर सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार निर्विरोध चुने गये थे और विपक्षी दलों ने आरोप लगाया था कि उनके उम्मीदवारों को नामांकन पत्र भरने से रोका गया था.

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बहरहाल, सुप्रीम कोर्ट ने इन आरोपों पर संज्ञान लिया और कहा कि असंतुष्ट उम्मीदवार संबंधित अदालतों में पंचायत चुनावों को चुनौती देने के लिए चुनाव याचिकाएं दायर कर सकते हैं.

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चीफ जस्टिस दीपक मिश्र, जस्टिस एएम खानविल्कर और जस्टिस डीवाइ चंद्रचूड़ की पीठ ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी असाधारण शक्ति का इस्तेमाल किया और चुनाव याचिकाएं दायर करने के लिए पंचायत चुनाव नतीजों की अधिसूचना की तारीख से शुरू होकर 30 दिन का समय दिया.

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