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थरूर की अग्रिम जमानत के खिलाफ अर्जी पर हाइकोर्ट ने पुलिस से स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने को कहा

Updated at : 21 Aug 2018 9:35 PM (IST)
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थरूर की अग्रिम जमानत के खिलाफ अर्जी पर हाइकोर्ट ने पुलिस से स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने को कहा

नयी दिल्ली : कांग्रेसी नेता शशि थरूर को पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में दी गयी अग्रिम जमानत को चुनौती देनेवाली एक याचिका पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवारको दिल्ली पुलिस से स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने को कहा. न्यायमूर्ति आरके गाबा ने दिल्ली पुलिस के वकील (फौजदारी) राहुल मेहरा से मामले में पेश […]

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नयी दिल्ली : कांग्रेसी नेता शशि थरूर को पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में दी गयी अग्रिम जमानत को चुनौती देनेवाली एक याचिका पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवारको दिल्ली पुलिस से स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने को कहा.

न्यायमूर्ति आरके गाबा ने दिल्ली पुलिस के वकील (फौजदारी) राहुल मेहरा से मामले में पेश होने को कहा और अगली सुनवाई के लिए 25 सितंबर की तारीख तय की. अदालत ने कहा, मौजूदा विवाद की पृष्ठभूमि में मामले का अध्ययन करने के बाद सरकार स्थिति रिपोर्ट दाखिल करे. अदालत दिल्ली निवासी वकील दीपक आनंद की याचिका पर सुनवाई कर रही थी. इस मामले में थरूर को अग्रिम जमानत देने के एक निचली अदालत के पांच जुलाई के आदेश को चुनौती दी गयी है. याचिका में थरूर को भी पक्षकार बनाया गया है. याचिकाकर्ता ने दलील दी कि आरोपपत्र दाखिल होने के बाद निचली अदालत ने संज्ञान लिया था और थरूर को समन भेजा.

उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता ने संबंधित अदालत में पेश होने के बजाय एक अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत का रुख किया जिसने उन्हें ‘गलती से’ जमानत दे दी. जब अदालत ने याचिकाकर्ता से याचिका की विचारणीयता और इस मामले से उनका संबंध पूछा तो आनंद ने उच्चतम न्यायालय के फैसलों का हवाला दिया और कहा कि अगर आरोपी उसे मिली आजादी का उल्लंघन करता है या अदालत द्वारा केाई गलत आदेश दिया जाता है तो जनता से कोई भी व्यक्ति उच्च न्यायालय जा सकता है. सुनंदा पुष्कर 17 जनवरी, 2014 की रात को शहर के एक लक्जरी होटल के सुइट में मृत मिली थीं.

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