सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से पूछा, योगी आदित्यनाथ पर मुकदमा क्यों नहीं किया जाना चाहिए?

नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने आज वर्ष 2007 में योगी आदित्यनाथ द्वारा दिये भाषण के संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि 2007 में घृणास्पद भाषण देने के लिए योगी आदित्यनाथ पर मुकदमा क्यों नहीं किया जाना चाहिए? गौरतलब है कि वर्ष 2007 में […]
नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने आज वर्ष 2007 में योगी आदित्यनाथ द्वारा दिये भाषण के संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि 2007 में घृणास्पद भाषण देने के लिए योगी आदित्यनाथ पर मुकदमा क्यों नहीं किया जाना चाहिए?
Supreme Court issues notice to Uttar Pradesh government in connection with a speech given by Yogi Adityanath in 2007, asked govt to reply as to why he should not be prosecuted for allegedly giving a hate speech in 2007? pic.twitter.com/z2puUmxwbQ
— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) August 20, 2018
इसके बाद योगी आदित्यनाथ की गिरफ्तारी भी हुई थी. इस दौरान उन्हें 11 दिनों की पुलिस कस्टडी में भी रखा गया था. इस केस को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने यूपी सरकार से कहा है कि वह चार सप्ताह के अंदर जवाब दाखिल करे.
प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए




