बहू व दामाद भी आयेंगे अब संतान के दायरे में

Updated at : 08 Jul 2018 5:19 AM (IST)
विज्ञापन
बहू व दामाद भी आयेंगे अब संतान के दायरे में

नयी दिल्ली : सरकार वरिष्ठ नागरिकों की संतान की परिभाषा को विस्तार करने पर विचार कर रही है. इसके दायरे में दामाद व बहू, नाती-नातिन, गोद लिये व सौतेले बच्चे को लाने का प्रस्ताव है. सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय ने संबंधित मसौदा प्रस्ताव तैयार कर लिया है. इसे अंतर मंत्रालयीय परामर्श के लिए भेजा […]

विज्ञापन

नयी दिल्ली : सरकार वरिष्ठ नागरिकों की संतान की परिभाषा को विस्तार करने पर विचार कर रही है. इसके दायरे में दामाद व बहू, नाती-नातिन, गोद लिये व सौतेले बच्चे को लाने का प्रस्ताव है. सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय ने संबंधित मसौदा प्रस्ताव तैयार कर लिया है. इसे अंतर मंत्रालयीय परामर्श के लिए भेजा है. दरअसल, माता-पिता व वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम, 2007 में अभी तक केवल बेटे, बेटियां व पोता-पोती शामिल हैं.

गुजारा भत्ते की मौजूदा सीमा 10,000 रुपये को हटा कर,
इसे वरिष्ठ नागरिकों के बच्चों की आमदनी के अनुसार तय किया जाये.
वरिष्ठ अभिभावकों को छोड़ने या दुर्व्यवहार करने वाले बच्चों को छह महीने जेल की सजा.
वरिष्ठ नागरिकों के लिए सरकारी व निजी क्षेत्र में उनके लिए एक समान आयु सीमा (60 वर्ष) तय करना.
विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola