बहू व दामाद भी आयेंगे अब संतान के दायरे में
Updated at : 08 Jul 2018 5:19 AM (IST)
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नयी दिल्ली : सरकार वरिष्ठ नागरिकों की संतान की परिभाषा को विस्तार करने पर विचार कर रही है. इसके दायरे में दामाद व बहू, नाती-नातिन, गोद लिये व सौतेले बच्चे को लाने का प्रस्ताव है. सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय ने संबंधित मसौदा प्रस्ताव तैयार कर लिया है. इसे अंतर मंत्रालयीय परामर्श के लिए भेजा […]
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नयी दिल्ली : सरकार वरिष्ठ नागरिकों की संतान की परिभाषा को विस्तार करने पर विचार कर रही है. इसके दायरे में दामाद व बहू, नाती-नातिन, गोद लिये व सौतेले बच्चे को लाने का प्रस्ताव है. सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय ने संबंधित मसौदा प्रस्ताव तैयार कर लिया है. इसे अंतर मंत्रालयीय परामर्श के लिए भेजा है. दरअसल, माता-पिता व वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम, 2007 में अभी तक केवल बेटे, बेटियां व पोता-पोती शामिल हैं.
गुजारा भत्ते की मौजूदा सीमा 10,000 रुपये को हटा कर,
इसे वरिष्ठ नागरिकों के बच्चों की आमदनी के अनुसार तय किया जाये.
वरिष्ठ अभिभावकों को छोड़ने या दुर्व्यवहार करने वाले बच्चों को छह महीने जेल की सजा.
वरिष्ठ नागरिकों के लिए सरकारी व निजी क्षेत्र में उनके लिए एक समान आयु सीमा (60 वर्ष) तय करना.
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