केजरीवाल की हड़ताल पर हाईकोर्ट ने की तल्ख टिप्पणी, धरना देने की अनुमति किसने दी?
नयी दिल्ली : दिल्ली के उपराज्यपाल के कार्यालय में सीएम अरविंद केजरीवाल द्वारा धरना दिये जाने के मामले की सुनवाई करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने पूछा , दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को किसने उपराज्यपाल के कार्यालय में धरना देने की अनुमति दी. कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि इसे स्ट्राइक या […]
नयी दिल्ली : दिल्ली के उपराज्यपाल के कार्यालय में सीएम अरविंद केजरीवाल द्वारा धरना दिये जाने के मामले की सुनवाई करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने पूछा , दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को किसने उपराज्यपाल के कार्यालय में धरना देने की अनुमति दी.
कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि इसे स्ट्राइक या हड़ताल नहीं कहा जा सकता, आप किसी के घर या कार्यालय में घुसकर हड़ताल नहीं कर सकते. कोर्ट ने कहा सच यह है कि आप धरना पर बैठे हैं, लेकिन आपको इस तरह से धरना देने की इजाजत किसने दी? वकील ने कोर्ट को बताया कि यह व्यक्तिगत फैसला था, तो कोर्ट ने पूछा कि क्या यह सही है?
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए










