केजरीवाल को बड़ी राहत, दिल्ली HC ने आप के 20 विधायकों को अयोग्य ठहराये जाने वाली अधिसूचना को निरस्त किया

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नयी दिल्ली : दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों को लाभ के पद के मामले में अयोग्य ठहराये जाने संबंधी केंद्र की अधिसूचना को निरस्त कर दिया. कोर्ट ने इस मामले को पुन: सुनवाई के लिए इलेक्शन कमीशन के पास भेज दिया है. कोर्ट ने आज कहा कि यह प्राकृतिक न्याय का […]

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नयी दिल्ली :
दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों को लाभ के पद के मामले में अयोग्य ठहराये जाने संबंधी केंद्र की अधिसूचना को निरस्त कर दिया. कोर्ट ने इस मामले को पुन: सुनवाई के लिए इलेक्शन कमीशन के पास भेज दिया है. कोर्ट ने आज कहा कि यह प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन है, क्योंकि अयोग्य ठहराये गये विधायकों को अपना मौखिक पक्ष रखने का अवसर नहीं दिया गया और उन्हें अयोग्य ठहरा दिया गया.

कोर्ट के फैसले के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने ट्‌वीट कर खुशी जतायी है और कहा है कि यह सत्य की जीत है. जनता द्वारा चुने गये प्रतिनिधियों को गलत तरीके से अयोग्य ठहराया गया था. दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली के लोगों को न्याय दिया है. दिल्ली के लोगों को बधाई.

कोर्ट के फैसले के बाद आप नेता सौरव भारद्वाज ने कहा कि विधायकों को अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दिया गया था, लेकिन कोर्ट के फैसले के बाद चुनाव आयोग उनका पक्ष सुनेगा और फिर अपना फैसला सुनायेगा, तो यह विधायकों के पास एक मौका है अपना पक्ष रखने का. आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों को दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने चुनाव आयोग के फैसले को गलत ठहराया है. कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिए है कि इन विधायकों की बात दोबारा सुनी जाए.
लाभ के पद के मामले को लेकर चुनाव आयोग ने 20 विधायकों को अयोग्य ठहराने की सिफारिश की थी, जिस पर राष्ट्रपति ने मुहर लगा दी थी. लेकिन बाद में विधायकों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. इस मामले में अदालत ने विधायकों, चुनाव आयोग और अन्य पक्षों की दलीलें सुनी थीं. सुनवाई के दौरान विधायकों ने अदालत से कहा था कि कथित रूप से लाभ का पद रखने पर उन्हें अयोग्य ठहराये जाने का आयोग का आदेश सही नहीं है, क्योंकि उन्हें आयोग के सामने अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया गया. विधायकों ने पीठ से यह भी निवेदन किया कि इस मामले को नये सिरे से सुनने के निर्देश के साथ वापस आयोग के पास भेजा जाये.
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