न्यायाधीश लोया के मृत्यु की चांज की मांग ,उच्चतम न्यायालय ने फैसला सुरक्षित रखा
Updated at : 16 Mar 2018 4:04 PM (IST)
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नयी दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने विशेष सीबीआई न्यायाधीश बी एच लोया की कथित रहस्यमय मृत्यु की एक स्वतंत्र जांच की मांग वाली विभिन्न अर्जियों पर आज अपना फैसला सुरक्षित रख लिया. लोया सोहराबुद्दीन शेख फर्जी मुठभेड़ मामले की सुनवायी कर रहे थे। उनकी एक दिसम्बर2014 को नागपुर में तब कथित रूप से दिल का […]
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नयी दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने विशेष सीबीआई न्यायाधीश बी एच लोया की कथित रहस्यमय मृत्यु की एक स्वतंत्र जांच की मांग वाली विभिन्न अर्जियों पर आज अपना फैसला सुरक्षित रख लिया. लोया सोहराबुद्दीन शेख फर्जी मुठभेड़ मामले की सुनवायी कर रहे थे। उनकी एक दिसम्बर2014 को नागपुर में तब कथित रूप से दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई थी.
जब वह एक सहयोगी की पुत्री के विवाह समारोह में शामिल होने के लिए गए थे. प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़़ की एक पीठ ने एक विस्तृत सुनवायी के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। लोया की मृत्यु की जांच की मांग वाली याचिकाओं का महाराष्ट्र सरकार ने विरोध किया था.
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