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राजीव गांधी हत्याकांड : सीबाआई ने दोषी एजी पेरारिवालन की याचिका खारिज करने का अनुरोध किया

Updated at : 12 Mar 2018 12:28 PM (IST)
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राजीव गांधी हत्याकांड : सीबाआई ने दोषी एजी पेरारिवालन की याचिका खारिज करने का अनुरोध किया

नयी दिल्ली : पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या मामले में सीबीआई ने दोषी की सुप्रीम कोर्ट में दाखिल उस याचिका को खारिज करने की मांग की, जिसमें दोषी करार दिये जाने वाले सुप्रीम कोर्ट के आदेश को वापस लेने का आग्रह किया गया है. सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से कहा, आदेश वापस लेने का […]

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नयी दिल्ली :
पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या मामले में सीबीआई ने दोषी की सुप्रीम कोर्ट में दाखिल उस याचिका को खारिज करने की मांग की, जिसमें दोषी करार दिये जाने वाले सुप्रीम कोर्ट के आदेश को वापस लेने का आग्रह किया गया है. सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से कहा, आदेश वापस लेने का आवेदन स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि इसमें मामले को गुण- दोष के आधार पर फिर से खोलने की मांग की जा रही है.

सीबीआई ने कहा दोषी एजी पेरारिवालन का आवेदन विचारयोग्य नहीं है क्योंकि मामला पहले ही अंतिम स्थिति में पहुंच चुका है. शीर्ष अदालत षड्यंत्र में पेरारिवालन की भूमिका पहले ही मान चुकी है जिसकी परिणति राजीव गांधी की हत्या के रूप में हुई.गौरतलब है कि वर्ष 1999 में सुप्रीम कोर्ट ने पेरारिवालन को राजीव गांधी की हत्या मामले में दोषी करार दिया था. साथ ही आदेश में हत्याकांड के चार दोषियों पेरारिवलन, मुरूगन, संतम और नलिनी की मौत की सजा बरकरार रखी थी.

हालांकि, अप्रैल, 2000 में तमिलनाडु के तत्कालीन राज्यपाल ने राज्य सरकार की सिफारिश और कांग्रेस की तत्कालीन अध्यक्ष सोनिया गांधी के अनुरोध पर नलिनी की मौत की सजा को उम्रकैद में बदल दिया था. बाद में 18 फरवरी, 2014 को न्यायालय ने दया याचिका पर फैसले में केंद्र की ओर से 11 वर्ष की देरी के मद्देनजर पेरारिवलन और दो अन्य दोषियों संतन और मुरूगन की मौत की सजा को भी उम्रकैद में बदल दिया.

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