आरुषि हत्याकांड : तलवार दंपति को बरी किये जाने के फैसले को सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 08 Mar 2018 9:50 PM
नयी दिल्ली : सीबीआई ने राजेश और नूपुर तलवार को 2008 में उनकी बेटी आरुषि और घरेलू नौकर हेमराज की हत्या के सनसनीखेज मामले में बरी किये जाने के फैसले को आज उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी. राजेश और नूपुर तलवार को पिछले साल 12 अक्तूबर को बरी किये जाने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के […]
नयी दिल्ली : सीबीआई ने राजेश और नूपुर तलवार को 2008 में उनकी बेटी आरुषि और घरेलू नौकर हेमराज की हत्या के सनसनीखेज मामले में बरी किये जाने के फैसले को आज उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी.
राजेश और नूपुर तलवार को पिछले साल 12 अक्तूबर को बरी किये जाने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ हेमराज की पत्नी ने पिछले साल दिसंबर में उच्चतम न्यायालय में गुहार लगाई थी जिसके कुछ महीने बाद एजेंसी ने उक्त कदम उठाया.
सीबीआई के प्रवक्ता ने कहा कि एजेंसी ने तलवार दंपति को बरी किये जाने के उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने के लिए अपील दाखिल की. उच्च न्यायालय ने उन्हें इस आधार पर आरोपमुक्त कर दिया था कि उन्हें ऑन रिकार्ड साक्ष्यों के आधार पर दोषी नहीं ठहराया जा सकता.
गाजियाबाद में सीबीआई की एक अदालत ने 26 नवंबर, 2013 को तलवार दंपति को मामले में उम्रकैद की सजा सुनायी थी. उच्च न्यायालय के आदेश से पहले राजेश और नूपुर तलवार गाजियाबाद की डासना जेल में उम्रकैद की सजा काट रहे थे.
तलवार दंपति की 14 साल की बेटी आरुषि मई 2008 में नोएडा के उनके फ्लैट में अपने कमरे में मृत मिली थी. बाद में उनके नौकर हेमराज का शव भी उसी घर से मिला था.
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