दिल्ली के मास्टर प्लान 2021 में अब नहीं होगा संशोधन, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, दादागीरी नहीं चलेगी

नयी दिल्ली : दिल्ली के मास्टर प्लान 2021 में अधिकारियों द्वारा अब किसी भी तरह के संशोधन किये जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है. सुप्रीम कोर्ट ने सीलिंग मामले में दिल्ली सरकार, डीडीए और एमसीडी द्वारा उसके समक्ष हलफनामा नहीं दाखिल करने पर एतराज जताते हुए कहा कि दादागीरी को रोकना होगा. […]
नयी दिल्ली : दिल्ली के मास्टर प्लान 2021 में अधिकारियों द्वारा अब किसी भी तरह के संशोधन किये जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है. सुप्रीम कोर्ट ने सीलिंग मामले में दिल्ली सरकार, डीडीए और एमसीडी द्वारा उसके समक्ष हलफनामा नहीं दाखिल करने पर एतराज जताते हुए कहा कि दादागीरी को रोकना होगा.
सीलिंग अभियान के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री को निशाना बनाकर की गयी अभद्र टिप्पणियों को उच्चतम न्यायालय ने पूरी तरह अस्वीकार्य करार दिया है. कोर्ट ने कहा आप केवल इस आधार पर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों का अपमान नहीं कर सकते कि वह आपकी राजनीतिक पार्टी से नहीं हैं, लोगों को उनका अवश्य ही सम्मान करना चाहिए.
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