आपका गला सूख रहा है और आप मिनरल वाटर पीने जा रहे हैं तो इस खबर को जरूर पढ़ें
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 13 Dec 2017 10:59 AM
नयी दिल्ली : यदि होटल, रेस्तरां, मॉल या मल्टीप्लेक्स में आपका गला सूख रहा है और आप मिनरल वाटर पीने जा रहे हैं तो थोड़ा इस खबर पर ध्यान दे दें. ‘जी हां’ मिनरल वाटर पीने से आपकी जेब पर बोझ बढ़ सकता है. मिनरल वाटर को एमआरपी के हिसाब से बेचने के केंद्र सरकार […]
नयी दिल्ली : यदि होटल, रेस्तरां, मॉल या मल्टीप्लेक्स में आपका गला सूख रहा है और आप मिनरल वाटर पीने जा रहे हैं तो थोड़ा इस खबर पर ध्यान दे दें. ‘जी हां’ मिनरल वाटर पीने से आपकी जेब पर बोझ बढ़ सकता है. मिनरल वाटर को एमआरपी के हिसाब से बेचने के केंद्र सरकार के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने जोरदार झटका दिया है. कोर्ट की टिप्पणी है कि अगर रेस्तरां वाले पानी की मनमानी कीमत वसूलते हैं तो उनपर कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार नहीं होगा.
आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर केंद्र सरकार के उपभोक्ता कल्याण मंत्रालय ने कहा था कि होटल, रेस्तरां, मॉल या मल्टीप्लेक्स में मिनरल वाटर यानी पानी की सीलबंद बोतल अधिकतम खुदरा मूल्य यानी एमआरपी पर बेचने की पाबंदी है. ऐसा न मानने वाले नकद और कैद दोनो तरह की सज़ा के हकदार होंगे. सरकार के इन नियमों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गयी थी और इसे अपराध मानने से इनकार किया गया था.
अपील में कहा गया था कि ये तो धंधा है. फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन्स ऑफ इंडिया की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के रुख को नजरअंदाज कर दिया. कोर्ट ने सुनवाई के दौरान टिप्पणी की थी कि अगर वो पानी की मनमानी कीमत वसूलते भी हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती है.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए










