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राज्यसभा सदस्यता मामले में वेंकैया नायडू ने शरद यादव को 30 अक्टूबर को किया तलब

Updated at : 19 Oct 2017 6:46 PM (IST)
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राज्यसभा सदस्यता मामले में वेंकैया नायडू ने शरद यादव को 30 अक्टूबर को किया तलब

नयी दिल्लीः जदयू से असंतुष्ट नेता शरद यादव की राज्यसभा सदस्यता को समाप्त करने के बारे में उनकी पार्टी द्वारा दी गयी याचिका पर उनका पक्ष जानने के लिए राज्यसभा सभापति एम वेंकैया नायडू ने उन्हें 30 अक्टूबर को बुलाया है. राज्यसभा में जदयू के नेता रामचंद्र प्रसाद सिंह ने एक याचिका में शरद एवं […]

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नयी दिल्लीः जदयू से असंतुष्ट नेता शरद यादव की राज्यसभा सदस्यता को समाप्त करने के बारे में उनकी पार्टी द्वारा दी गयी याचिका पर उनका पक्ष जानने के लिए राज्यसभा सभापति एम वेंकैया नायडू ने उन्हें 30 अक्टूबर को बुलाया है. राज्यसभा में जदयू के नेता रामचंद्र प्रसाद सिंह ने एक याचिका में शरद एवं पार्टी के एक अन्य राज्यसभा सदस्य अली अनवर अंसारी पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलग्न होने का दावा करते हुए उन्हें राज्यसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहराने का अनुरोध किया था.

इसे भी पढ़ेंः शरद यादव की राज्यसभा सदस्यता खत्म कराने की कवायद में जुटा जदयू, उपराष्ट्रपति को सौंपा ज्ञापन

आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, शरद को 18 अक्टूबर को एक पत्र जारी कर उनसे कहा गया है कि इस याचिका के संदर्भ में उनका पक्ष जानने के लिए उन्हें एक अवसर दिया जा रहा है. उनसे कहा गया है कि वह 30 अक्टूबर को सुबह साढ़े नौ बजे सभापति नायडू के कक्ष में उनके समक्ष अपना पक्ष पेश करें. जदयू अध्यक्ष नीतीश कुमार ने राजद एवं कांग्रेस के साथ महागठबंधन से तोड़कर भाजपा से हाथ मिला लिया था. शरद एवं उन्हीं की पार्टी के राज्यसभा सदस्य अली अनवर अंसारी ने पार्टी के इस फैसले से असहमति जतायी थी.

शरद को पहले उच्च सदन में पार्टी नेता के पद से हटाया गया था. उन्होंने लालू प्रसाद नीत राजद की पटना रैली में भाग लिया, जिसके बाद जदयू ने उन्हें अयोग्य घोषित करने की याचिका दी. वास्तविक जदयू होने का दावा करते हुए उनके गुट ने चुनाव आयोग से संपर्क कर पार्टी का चुनाव चिह्न मांगा. उन्होंने दावा किया कि वास्तविक जदयू उनके साथ है तथा नीतीश के साथ जो है वह सरकारी जदयू है.

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