पंडालों के समीप गाड़ी खड़ी की, तो होगी जब्त

Updated at : 25 Sep 2025 10:06 PM (IST)
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पंडालों के समीप गाड़ी खड़ी की, तो होगी जब्त

गुमला एसडीओ का सख्त निर्देश

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गुमला. गुमला अनुमंडल के एसडीओ राजीव नीरज ने दुर्गा पूजा को लेकर कई सख्त दिशा-निर्देश दिये हैं. साथ ही सभी निर्देशों का पालन करने को कहा है. एसडीओ ने कहा है कि गुमला एसपी द्वारा जारी किये गये चेकलिस्ट का शत-प्रतिशत अनुपालन करना है. पुलिस द्वारा यातायात नियमों के पालन हेतु दुर्गा पूजा पंडाल समिति से यह सुनिश्चित कराया जायेगा कि यातायात व्यवस्था प्रभावित न हो. पूजा समिति के स्वयंसेवकों के माध्यम से यत्र तत्र वाहनों के पड़ाव न होने देंगे, ताकि किसी तरह से सड़क जाम होने की स्थिति न बने. पंडाल से 100 मीटर के दायरे में कोई वाहन खड़े नहीं किये जायेंगे, अन्यथा गाड़ी जब्त कर कार्रवाई की जायेगी. पूजा पंडाल के आसपास आतिशबाजी प्रतिबंधित रहेगी. पंडाल के पास शुद्ध पेयजल, शौचालय की व्यवस्था जरूरी है. डस्टबीन रखना है. पूजा पंडाल में प्राथमिक उपचार व दवा उपलब्ध होनी चाहिए. पूजा समिति के लोग पंडाल व झांकियों में किसी प्रकार का अवैध विद्युत कनेक्शन नहीं लेंगे. इसके लिए विधिवत अस्थायी विद्युत कनेक्शन विद्युत कार्यालय से प्राप्त करेंगे. किसी तरह की अप्रिय घटना की स्थिति में यदि किसी पंडाल झांकी में अवैध विद्युत कनेक्शन पाया जाता है, तो वैसी स्थिति में सारी जबावदेही पूजा समिति की होगी. पंडाल के समीप नशापान पर रोक है. पूजा स्थल पर अश्लील गाना नहीं बजायेंगे. ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग लाउडस्पीकर एक्ट में निहित प्रावधानों के तहत समय सीमा एवं ध्वनि सीमा के अंदर करेंगे. एसडीओ ने कहा है कि पंडालों में असामाजिक गतिविधियों पर निगरानी रखने हेतु सीसीटीवी कैमरा लगाना व विजर्सन जुलूसों की वीडियोग्राफी जरूरी है. सभी पूजा समिति के आयोजकों को अपने-अपने पूजा पंडालों के अंदर पोर्टेबल अग्निशमन यंत्र रखने, पंडाल को फायर प्रूफ सामग्री इस्तेमाल करना है. पूजा पंडालों में प्रवेश द्वार एवं निकास द्वार, महिला एवं पुरुष के लिए अलग-अलग होंगे, ताकि भगदड़ होने की स्थिति में भीड़ पर नियंत्रण पाया जा सके. भवन प्रमंडल गुमला के इइ द्वारा प्रत्येक पंडाल का निरीक्षण करते हुए सभी पंडालों का एनओसी प्राप्त करेंगे. पूजा पंडालों के इर्द-गिर्द पर्याप्त मात्रा में विद्युत व्यवस्था होगी. बिजली विभाग के इइ पंडालों का एनओसी प्राप्त करेंगे. सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान अश्लीलता का प्रदर्शन नहीं करेंगे. थाना प्रभारियों को मूर्ति विसर्जन की सूचना पूर्व में भेजेंगे. प्रतिमा विसर्जन में अश्लील गाने नहीं बजायेंगे. भीड़भाड़ वाले पूजा पंडालों के आसपास सभी थाना प्रभारी पुलिस पेट्रोलिंग की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे.

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