गांजा तस्करी के मामले में दोषी ड्राइवर व खलासी को 10-10 साल कारावास की सजा

Edited by MANISH KUMAR
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एनडीपीएस कोर्ट के विशेष न्यायाधीश महेश प्रसाद सिंह ने एनडीपीएस केस नंबर- 7 /2020 की सुनवाई करते हुए गांजा तस्करी के रैकेट से जुड़े ड्राइवर डंडारी थाना के मेहन निवासी संतोष राय और लखीसराय जिले के पिपरिया थाना निवासी खलासी सतवीर कुमार को दोषी घोषित किया.

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बेगूसराय (कोर्ट). एनडीपीएस कोर्ट के विशेष न्यायाधीश महेश प्रसाद सिंह ने एनडीपीएस केस नंबर- 7 /2020 की सुनवाई करते हुए गांजा तस्करी के रैकेट से जुड़े ड्राइवर डंडारी थाना के मेहन निवासी संतोष राय और लखीसराय जिले के पिपरिया थाना निवासी खलासी सतवीर कुमार को दोषी घोषित किया. न्यायालय आरोपित संतोष राय और सतबीर कुमार को एनडीपीएस की धारा 20(बी)(ii)(सी),29 में दोषी पाकर एक लाख जुर्माने के साथ 10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनायी एवं धारा 25 में दोषी पाकर एक लाख जुर्माने के साथ 10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनायी. वही न्यायालय ने पश्चिम बंगाल हावङा निवासी आरोपित नवीन झा को संदेह का लाभ देकर रिहा कर दिया. अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक बाल्मिकी महतो ने कुल 6 गवाहों की गवाही करायी. जिसमें एनसीबी के पदाधिकारी परमहंस कुमार, बम शंकर, सुरजीत कुमार ,राहुल कुमार पूर्वे ,राजेंद्र प्रसाद और शिव पूजन प्रसाद की गवाही काफी महत्वपूर्ण रही. आरोप है कि 5 फरवरी 2020 को 1 बजे दिन में एनसीबी की टीम को गुप्त सूचना मिलने पर एनसीबी की टीम ने एनएच- 31 पर बड़ी बलिया विश्वकर्मा मंदिर के नजदीक खड़ा रह कर गांंजा से लदी गाड़ी महिंद्रा बोलेरो का इंतजार करने लगा. तभी खगड़िया की ओर से आ रही महिंद्रा बोलेरो को एनसीबी की टीम ने हाथ देकर रुकवाया. जिस गाड़ी में ड्राइवर सीट पर संतोष राय और खलासी सीट पर सतबीर कुमार बैठा था. गाड़ी की तलाशी लेने के लिए गाड़ी को बलिया थाना परिसर ले जाया गया, जहां तलाशी लेने पर गाड़ी के तहखाना में छिपाकर रखा 204 किलो ग्राम गांजा जो 38 पैकेट में पैकिंग किया हुआ था गाड़ी से बरामद किया गया.

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