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राशनकार्ड के लाभुकों का 15 दिनों में करायें इ-केवाइसी

Updated at : 04 Jan 2026 7:59 PM (IST)
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राशनकार्ड के लाभुकों का 15 दिनों में करायें इ-केवाइसी

प्रतिनिधि,सीवान. सदर अनुमंडल पदाधिकारी आशुतोष गुप्ता की अध्यक्षता में आपूर्ति विभाग के कार्यों की समीक्षात्मक बैठक हुई. बैठक के दौरान यह पाया गया कि ई-केवाइसी का प्रतिशत सदर अनुमंडल

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प्रतिनिधि,सीवान. सदर अनुमंडल पदाधिकारी आशुतोष गुप्ता की अध्यक्षता में आपूर्ति विभाग के कार्यों की समीक्षात्मक बैठक हुई. बैठक के दौरान यह पाया गया कि ई-केवाइसी का प्रतिशत सदर अनुमंडल में काफी कम है. अबतक कुल 4 लाख 74 हजार 264 लाभुकों का ई-केवाइसी होना बाकी है, एसडीओ ने बताया कि विभागीय निर्देश के आलोक में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत खाद्यान्न का लाभ लेने वाले सभी लाभुकों का ई-केवाइसी कराया जाना अनिवार्य है.इस हेतु सभी विभागीय पदाधिकारी यथा प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी/पणन पदाधिकारी /आपूर्ति निरीक्षक सदर को निर्देशित किया गया है कि विशेष अभियान चलाकर शत-प्रतिशत लाभुकों का ई केवाइसी 15 दिनों के अंदर करना सुनिश्चित करें. बताया कि सभी लाभार्थियों का ई-केवाईसी जन वितरण प्रणाली विक्रेता के दुकान पर ई-पाश मशीन द्वारा निशुल्क किया जा रहा है. ई-केवाइसी करने हेतु राशन कार्ड में अंकित सभी सदस्यों को संबंधित जन वितरण प्रणाली विक्रेता के दुकान पर स्वयं जाकर बायोमैट्रिक आथेंटिकेशन (अंगूठे का निशान या आइरिस स्कैनर) से कराया जाना है. ई-केवाइसी नहीं कराए जाने की स्थिति में विभाग स्तर से राशन का लाभ मिलना बंद हो जाने की संभावना है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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Jitendra Upadhyay

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By Jitendra Upadhyay

Jitendra Upadhyay is a contributor at Prabhat Khabar.

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