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नकली नोट के अवैध कारोबारी महिला को मिली पांच वर्ष की सजा

Updated at : 19 Mar 2025 5:39 PM (IST)
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नकली नोट के अवैध कारोबारी महिला को मिली पांच वर्ष की सजा

फरक्का. पश्चिम बंगाल के जंगीपुर की एक अदालत ने नकली नोटों के अवैध कारोबार करने के आरोप में महिला को दोषी ठहराया है. महिला को पांच साल के लिए

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फरक्का. पश्चिम बंगाल के जंगीपुर की एक अदालत ने नकली नोटों के अवैध कारोबार करने के आरोप में महिला को दोषी ठहराया है. महिला को पांच साल के लिए सश्रम कारावास का फैसला सुनाया है. जानकारी के अनुसार, बुधवार की दोपहर न्यायाधीश अनिल कुमार प्रसाद ने चार लाख रुपये की नकली नोट के साथ पकड़ी गयी महिला संजिमा खातून को पांच वर्ष की सजा सुनाई. बताते चलें कि फरक्का थाने की पुलिस ने 11 दिसंबर 2021 को न्यू फरक्का बस स्टैंड से 4 लाख नकली नोटों के साथ संजिमा खातून को मालदा जिला के कालियाचक बाबूपाड़ा से गिरफ्तार कर जेल भेजा था. इसके बाद यह मामला न्यायालय में चल रहा था. सबूतों के आधार पर अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए पांच साल कारावास व 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. वहीं, पैसे नहीं चुका पाने की स्थिति में अतिरिक्त 6 माह का जेल भी हो सकता है. इस मामले में सरकारी वकील राजनारायण मुखर्जी ने बताया महिला को फिलहाल जेल भेज दिया गया है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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BIKASH JASWAL

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