आर्म्स एक्ट के दोषी अभियुक्त को दो वर्ष सश्रम कारावास

आर्म्स एक्ट के दोषी अभियुक्त को दो वर्ष सश्रम कारावास
कटिहार अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी कुलदीप श्रीवास्तव ने आर्म्स एक्ट के तहत दोषी पाये जाने पर माधेपुर निवासी रौशन खातून को दो वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाया है. अभियुक्त के रसोई घर में पुलिस ने छापेमारी कर अवैध पिस्तौल मैगजीन, देसी कट्टा, कारतूस बरामद किया था. यह सभी अवैध शास्त्र एक अन्य अभियुक्त जो हत्या के आरोप में पुलिस के गिरफ्त में था, दविश पर बताया था कि वह अभियुक्त रौशन खातून के रसोई घर में अवैध अस्त्र रखा है. अभियोजन पक्ष की ओर से अभियोजन पदाधिकारी साक्षियों का परीक्षण कराया.
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