Dhanbad News: जमीन की अनिवार्यता को लेकर सुप्रीम कोर्ट जायेगा प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन
Updated at : 01 Sep 2025 1:19 AM (IST)
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<P>बेकारबांध में झारखंड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन जिला इकाई धनबाद की बैठक<H2>धनबाद. </H2>झारखंड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन जिला इकाई धनबाद की बैठक रविवार को बेकारबांध स्थित एप्पल रेस्टोरेंट धनबाद में हुई. अध्यक्षता
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बेकारबांध में झारखंड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन जिला इकाई धनबाद की बैठक
धनबाद.
झारखंड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन जिला इकाई धनबाद की बैठक रविवार को बेकारबांध स्थित एप्पल रेस्टोरेंट धनबाद में हुई. अध्यक्षता जिला सचिव इरफान खान ने की. इस दौरान छोटे निजी विद्यालयों के सामने आ रही समस्याओं, आरटीई मान्यता और सरकार की नीतियों को लेकर चर्चा की गई. जिला सचिव इरफान खान ने कहा कि छोटे-छोटे गैर मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय बेहद कम मासिक शुल्क लेकर बच्चों को शिक्षा दे रहे है, पर सरकार उन्हें आरटीई के तहत मान्यता देने से इंकार कर रही है. सुप्रीम कोर्ट जायेंगेकहा कि आरटीई प्रथम संशोधित नियमावली 2019 को झारखंड में लागू किया गया था, जिसके खिलाफ संगठन ने उच्च न्यायालय रांची में याचिका दायर की थी. तब उच्च न्यायालय ने उस नियम पर रोक लगा दी थी. बाद में दो मई 2025 को न्यायालय ने निर्णय देते हुए 25 हजार रुपये चालान और एक लाख रुपये की फिक्स डिपॉजिट की बाध्यता समाप्त कर दी, लेकिन जमीन की अनिवार्यता को बरकरार रखी. इस आदेश के खिलाफ संगठन ने पुनर्विचार याचिका दाखिल की है और अब सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी की जा रही है. जिला संयोजक सुधांशु शेखर ने भी संबोधित किया. बैठक में निरसा इकाई अध्यक्ष रंजीत कुमार मिश्रा, भूली के मुन्ना सिंह, असरार आलम, मोहम्मद एजाज, दिलेश्वर रवानी और राजू अख्तर आदि थे.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
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