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Deoghar news : 30 जून से पहले होल्डिंग टैक्स जमा करने वालों को 15 फीसदी तक छूट

Updated at : 16 May 2025 7:09 PM (IST)
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Deoghar news : 30 जून  से पहले  होल्डिंग टैक्स जमा करने वालों को 15 फीसदी तक छूट

<P>संवाददाता, देवघर . राज्य सरकार ने शहरी क्षेत्रों में रहने वाले होल्डिंग धारकों को बड़ी राहत दी है. अगर 30 जून से पहले अपना होल्डिंग टैक्स जमा कर

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संवाददाता, देवघर . राज्य सरकार ने शहरी क्षेत्रों में रहने वाले होल्डिंग धारकों को बड़ी राहत दी है. अगर 30 जून से पहले अपना होल्डिंग टैक्स जमा कर देते हैं, तो अधिकतम 15 फीसदी तक की छूट का लाभ उठा सकते हैं. शहरी विकास व आवास विभाग की ओर से इसकी जानकारी दी गयी है. होल्डिंग टैक्स भरने के तीन माध्यम तय किये गये हैं, जिनमें ऑनलाइन, जन सुविधा केंद्र और डोर टू डोर कलेक्शन शामिल है. इनमें सबसे अधिक छूट ऑनलाइन भुगतान करने पर मिलेगी.

भुगतान का माध्यम अधिकतम छूट

ऑनलाइन भुगतान 15 फीसदी

जनसुविधा केंद्र के माध्यम से 12.5 फीसदी

डोर टू डोर कलेक्शन 10 फीसदी

छूट की श्रेणियां भी है तय

अधिकारियों ने बताया कि छूट दो श्रेणियों में दी गयी है. सामान्य और विशेष श्रेणी के मालिकों के लिए यह अलग रखा गया है. वहीं विशेष श्रेणी में महिलाएं, वरिष्ठ नागरिक, विकलांग, ट्रांसजेंडर व सशस्त्र बल के सदस्य शामिल हैं. बशर्ते कि होल्डिंग टैक्स में मालिक का नाम एकल रूप से दर्ज हो.

मालिक की श्रेणीडोर टू डोर जनसुविधा केंद्र व ऑनलाइन

सामान्य मालिक

5 फीसदी, 7.5फीसदी, 10 फीसदी

विशेष श्रेणी

10 फीसदी, 12.5 फीसदी एवं 15 फीसदी

ऐसे करें भुगतान

मिली जानकारी के अनुसार नगर विकास के द्वार कर दाताओं के लिए ऑनलाइन भुगतान के लिए वेबसाइट के लिंक suda.jharkhand.gov.in पर जाकर अपना नगर निकाय चुनना है. इसके बाद इसमें वार्ड नंबर व होल्डिंग नंबर दर्ज कर ऑनलाइन भुगतान किया जा सकता है. वहीं जन सुविधा केंद्र पर सालों भर लाभ का प्रावधान किया गया है. जन सुविधा केंद्र में जाकर टैक्स जमा करने पर सालभर 2.5 फीसदी की छूट दी जायेगी. यह सुविधा सामान्य व विशेष दोनों श्रेणी के मालिकों के लिए उपलब्ध है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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Sanjeev Mishra

लेखक के बारे में

By Sanjeev Mishra

Sanjeev Mishra is a contributor at Prabhat Khabar.

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