भागलपुर पुलिस की ओर से सभी होटल, सराय, लॉज, धर्मशाला, अतिथिगृह तथा विवाह स्थलों के संचालकों के लिए मोडस ओपरनडी जारी किया गया है. इस बात की जानकारी भागलपुर सीनियर एसपी कार्यालय की तरफ से रविवार देर रात प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी गयी.
इन बिंदुओं पर दिया गया है निर्देश
सभी मुख्य गमनागमन के स्थानों जैसे प्रवेश द्वार, रिसेप्शन, सभी अतिरिक्त निकास द्वार, कॉरिडोर, पार्किंग स्थल इत्यादि पर सीसीटीवी इंस्टाल करवाना अनिवार्य है. होटल संचालक यह भी सुनिश्चित कर लेंगे कि सभी कैमरा 24 घंटे क्रियाशील रहे और उसमें कम से कम 30 दिनों का स्टोरेज रहे.होटल में ठहरने वाले प्रत्येक व्यक्ति का आधार कार्ड और स्थायी पता का प्रमाणपत्र की एक सत्यापित प्रति संधारित करना अनिवार्य है. एंट्री रजिस्टर में प्रत्येक ठहरने वाले व्यक्ति का मोबाइल नंबर के साथ विस्तृत लेखा-जोखा रखना अनिवार्य है.
किसी विदेशी नागरिक के ठहराव की स्थिति में 24 घंटे के भीतर फॉर्म सी को ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन की ऑनलाइन वेबसाइट पर जमा करना एवं स्थानीय थाने को लिखित या दूरभाष के माध्यम से सूचित करना अनिवार्य है. इस नियम की अवमानना करने पर होटल मालिक के विरुद्ध विदेशी अधिनियम, 1946 के तहत विधि-सम्मत कार्रवाई का प्रावधान है.हर दिन 10 बजे रात के पश्चात किसी भी स्थिति में लाउडस्पीकर बजाये जाने पर मालिक के अतिरिक्त होटल संचालक पर भी विधि-सम्मत कानूनी कार्रवाई की जायेगी. सभी होटल एवं विवाह स्थल बिहार लाउडस्पीकर अधिनियम, 1955 एवं ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 के सभी प्रावधानों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करेंगे.
प्रतिष्ठान परिसर में कोई भी व्यक्ति अनाधिकृत रूप से किसी भी प्रकार के लाइसेंसी/गैर लाइसेंसी (अवैध) हथियार को लेकर नही घूमेगा, सूचना मिलने पर होटल संचालक पर विधि-सम्मत कार्रवाई की जायेगी.होटल, सराय, लॉज, अतिथिगृह एवं विवाह स्थलों में किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि का संचालन पाये जाने पर पूरी जवाबदेही होटल मालिक के साथ-साथ होटल प्रबंधक तथा अन्य होटल कर्मियों की भी मानी जायेगी. विधि सम्मत कानूनी कार्रवाई के अतिरिक्त होटल के लाइसेंस रद्दीकरण की प्रक्रिया भी प्रारंभ कर दी जायेगी.
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