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गांजा तस्करी मामले में 15 साल की सजा व डेढ़ लाख रुपये जुर्माना

Updated at : 25 Sep 2025 7:42 PM (IST)
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गांजा तस्करी मामले में 15 साल की सजा व डेढ़ लाख रुपये जुर्माना

एडीजे पंचम सह विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस की अदालत ने सुनायी सजा

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– एडीजे पंचम सह विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस की अदालत ने सुनायी सजा – अभियोजन पक्ष की ओर से स्पेशल लोक अभियोजक एनसीबी पटना धर्मेंद्र कामत ने की बहस सुपौल. एडीजे पंचम सह विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस सुनील कुमार तृतीय की अदालत ने गुरुवार को गांजा तस्कर पवन शर्मा को दोषी करार देते हुए 15 साल सश्रम कारावास व डेढ़ लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनायी. जुर्माना की राशि नहीं देने पर 06 माह अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतनी होगी. न्यायालय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इंडो नेपाल सीमा पीलर संख्या 205 के समीप 18 दिसंबर 2022 को गुप्त सूचना के आधार पर एसएसबी ने गश्ती के दौरान उक्त तस्कर को गिरफ्तार किया, जबकि कुछ अन्य तस्कर कुहासा का फायदा उठाकर नेपाल सीमा में भाग निकले. गिरफ्तार तस्कर के पास से 600.4 किलो गांजा बरामद किया गया. एसएसबी द्वारा जब्त गांजा व तस्कर को एनसीबी पटना को सुपुर्द किया गया. इसके बाद एनसीबी द्वारा कार्रवाई शुरू की गयी और जांच रिपोर्ट समर्पित किया गया. उक्त मामले में स्पेशल लोक अभियोजक एनसीबी पटना धर्मेंद्र कामत व बचाव पक्ष की ओर से संजय कुमार सिंह ने बहस में भाग लिया.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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RAJEEV KUMAR JHA

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By RAJEEV KUMAR JHA

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